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एसएससी की िनयुक्ति प्रक्रिया पर कोर्ट के फैसले को चुनौती

Updated at : 19 Jul 2025 12:41 AM (IST)
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एसएससी की िनयुक्ति प्रक्रिया पर कोर्ट के फैसले को चुनौती

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की नयी भर्ती अधिसूचना से संबंधित कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया है.

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संवाददाता, कोलकाता

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की नयी भर्ती अधिसूचना से संबंधित कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया है. नौकरी से बर्खास्त शिक्षकों के एक वर्ग ने यह यह मामला दायर किया है. अगले सप्ताह शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है. लगभग 26,000 नौकरियों को रद्द करने के बाद एसएससी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए एक नयी भर्ती अधिसूचना जारी की. अधिसूचना को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था.

बुधवार को उच्च न्यायालय ने इससे संबंधित सभी मामलों को खारिज कर दिया था. इसी आदेश को चुनौती देते हुए मामला शीर्ष अदालत में गया. वादियों ने तर्क दिया कि 2016 की भर्ती अधिसूचना 2016 के समान ही होनी चाहिए. 2025 के नियमों के अनुसार 2016 के नियमों के अनुसार भर्ती नहीं की जा सकती.

आयोग की अधिसूचना में आयु में छूट, रिक्तियों की संख्या में वृद्धि और अंकों से संबंधित कई नियमों पर आपत्ति की गयी थी. याचिका को खारिज करते हुए हाइकोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि विकलांग लोगों और उन लोगों को आयु में छूट दी जानी चाहिए, जो नयी भर्ती प्रक्रिया में ””””अयोग्य या दागी”””” (अनटेंडेड) के रूप में पहचाने नहीं गये हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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