अंतर-धार्मिक विवाह पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- वयस्कों को जीवनसाथी चुनने का अधिकार

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कलकत्ता हाईकोर्ट.

कलकत्ता हाईकोर्ट.

Calcutta High Court News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह के अधिकार पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि वयस्क नागरिकों को अपना जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता है. कोर्ट ने पुलिस को ऐसे विवाहों के लिए सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है.

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Calcutta High Court News: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंतरधार्मिक विवाह पर कहा है कि वयस्क नागरिकों को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है. कोर्ट ने हावड़ा के उलुबेड़िया में बुधवार को होने वाली अंतर-धार्मिक शादी के लिए सुरक्षा देने का निर्देश पुलिस को दिया. इस अंतर-धार्मिक विवाह का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा था. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने उलुबेड़िया थाना प्रभारी को शांतिपूर्ण विवाह संपन्न कराने और 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया.

युवक-युवती की याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने की टिप्पणी

अदालत ने यह टिप्पणी अलग-अलग धर्मों के एक युवक और एक युवती की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें उन्होंने विवाह संपन्न कराने के लिए पुलिस सुरक्षा का अनुरोध किया था. उनके वकील ने दावा किया कि विवाह के फैसले का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किये जाने के कारण उन्हें सुरक्षा संबंधी आशंका है.

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10 अगस्त को होगी केस की अगली सुनवाई

अदालत ने पुलिस को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विवाह के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. हावड़ा (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा ने मंगलवार को कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जायेगा.

यदि मामला अंतरधार्मिक विवाह का भी है, तब भी इस अदालत को इसमें कोई बाधा नहीं दिखती, क्योंकि याचिकाकर्ता इस देश के वयस्क नागरिक हैं और उन्हें अपने जीवनसाथी का चयन करने का अधिकार है. -जस्टिस सौगत भट्टाचार्य, कलकत्ता हाईकोर्ट

याचिकाकर्ताओं के वकील ने जतायी है विरोध की आशंका

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने हाईकोर्ट को बताया कि विवाह के फैसले को लेकर इलाके में विरोध का माहौल बन गया है. इसलिए आशंका है कि युवक-युवती को विवाह करने से रोका जा सकता है.

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पुलिस ने शांति बनाये रखने के लिए उठाये हैं कदम

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने अदालत में उलुबेड़िया थाने के प्रभारी निरीक्षक की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि इलाके में शांति बनाये रखने के लिए प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाये हैं.

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मिथिलेश झा

लेखक के बारे में

By मिथिलेश झा

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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