अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, आमतला स्थित कार्यालय ध्वस्त करने पर लगी लोग

Author Ashish Jha|Edited by Mithilesh Jha
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कलकत्ता हाईकोर्ट

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अभिषेक बनर्जी के आमतला स्थित कार्यालय को अवैध निर्माण के आरोप में गिराने की प्रक्रिया पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त तक रोक लगा दी है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है.

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कोलकाता : राज्य सरकार ने अभिषेक बनर्जी के आमतला स्थित कार्यालय को गिराए जाने के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक बड़ी मांग रखी है. राज्य के अधिवक्ता जनरल (एजी) सुरजीत मित्रा ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को बताया कि पांच मंजिला इमारत का वादी पक्ष वाला हिस्सा नहीं गिराया गया था. अवैध निर्माण के आधार पर ध्वस्त किया गया हिस्सा वादी का नहीं है. हालांकि, उच्च न्यायालय ने अभिषेक के कार्यालय के विध्वंस के संबंध में 6 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

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यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

प्रशासन ने अवैध निर्माण के आरोप में 18 जुलाई को अभिषेक के कार्यालय को ध्वस्त करना शुरू कर दिया. अभिषेक ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. उस मामले में, राज्य के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वादी ने दावा किया है कि लिप्स एंड बाउंड्स प्लॉट संख्या 509 और 512 का मालिक है. हालांकि, उस हिस्से को ध्वस्त नहीं किया गया था. अटॉर्नी जनरल ने दावा किया कि ध्वस्त किया गया हिस्सा प्लॉट संख्या 507 था. वादी के प्लॉट नंबर का वह हिस्सा ध्वस्त नहीं किया गया था. उन्होंने कार्यालय को ध्वस्त करने के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया.

पंचायत अधिनियम का पालन नहीं किया गया

दूसरी ओर, अभिषेक के वकील किशोर दत्ता ने आज अदालत में दावा किया कि कार्यालय को ध्वस्त करने में पंचायत अधिनियम का पालन नहीं किया गया. लीप्स एंड बाउंड्स को न्यूनतम नोटिस भी नहीं दिया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति शुव्रा घोष ने कार्यालय के विध्वंस के संबंध में यथास्थिति को 6 अगस्त तक बनाए रखने का आदेश दिया. उस दिन दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी.

क्यों तोड़ा गया कार्यालय

सुशांत मंडल नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि यह पांच मंजिला इमारत बिना निर्माण योजना के बनाई गई थी. स्थानीय निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि अमताला में अभिषेक का कार्यालय एक बेकरी की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया था. राज्य में बदलाव के बाद, जिला परिषद ने सुशांत मंडल की शिकायत की दोबारा जांच शुरू की और जिला परिषद के अधिकारियों ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया. 30 जून को दक्षिण 24 परगना प्रशासन ने अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी को नोटिस भेजा. लिप्स एंड बाउंड्स के निदेशक अमित बनर्जी को एक नोटिस भेजा गया था, क्योंकि इस संपत्ति से लिप्स एंड बाउंड्स का नाम भी जुड़ा हुआ है.

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शिकायतकर्ताओं और आरोपियों को मौजूद रहने का आदेश

15 जुलाई को सभी शिकायतकर्ताओं और आरोपियों को दोपहर 2 बजे पेश होने के लिए कहा गया था. नोटिस में कहा गया था कि सुशांत की शिकायत के आधार पर सभी को बुलाया जा रहा है. सभी पक्षों को अपने दावों या शिकायतों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज और सबूत लाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद अमित बनर्जी कार्यालय अधिकारियों की ओर से निर्धारित दिन पर पेश नहीं हुए. इसके बाद, जिला परिषद ने अमित बनर्जी को फिर से नोटिस भेजकर सूचित किया कि आमतला स्थित इस विशाल कार्यालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा. इसी तरह, 18 जुलाई की सुबह अभिषेक के कार्यालय को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई. अभिषेक ने इसके खिलाफ अदालत का रुख किया.

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