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रैली की अनुमति नहीं मिलने पर हाइकोर्ट पहुंची भाजपा

Updated at : 01 Apr 2025 10:30 PM (IST)
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रैली की अनुमति नहीं मिलने पर हाइकोर्ट पहुंची भाजपा

मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के खिलाफ पार्टी ने रैली निकालने की बनायी है योजना

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मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के खिलाफ पार्टी ने रैली निकालने की बनायी है योजना कोलकाता. राज्य में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मुद्दे पर रैली निकालने की योजना बनायी थी. हालांकि, पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बाद पार्टी ने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मंगलवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने भाजपा की याचिका स्वीकार कर ली और इस पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है. बताया गया है कि भाजपा ने बुधवार दोपहर दो से शाम छह बजे तक कॉलेज स्क्वायर से चुनाव आयोग कार्यालय तक रैली निकालने की योजना बनायी है, जिसका नेतृत्व विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी करने वाले हैं. हालांकि, पुलिस ने इस रैली की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद भाजपा ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है. अब हाइकोर्ट के फैसले के बाद यह तय होगा कि शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में प्रस्तावित रैली हो पायेगी या नहीं. मोथाबाड़ी घटना के खिलाफ भाजपा ने रैली निकालने की अनुमति देने की मांग की: मालदा के मोथाबाड़ी इलाके में हाल ही में हुए गुटीय संघर्ष के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को कांथी में रैली निकालने की योजना बनायी थी. लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी. अब भाजपा ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की भी बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है. गौरतलब है कि मोथाबाड़ी कांड को लेकर भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस और पुलिस के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है. भाजपा का कहना है कि उसने पहले ही प्रशासन को रैली की जानकारी दे दी थी, लेकिन सोमवार रात को अचानक इसकी अनुमति रद्द कर दी गयी. पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में यह रैली शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में होनी थी, जिसे पुलिस ने रोक दिया. भाजपा ने रैली के लिए अनुमति मांगते हुए मंगलवार को हाइकोर्ट में याचिका दायर की. यह मामला जस्टिस तीर्थंकर घोष के समक्ष दायर किया गया, जिन्होंने याचिका को स्वीकार कर लिया है. शुभेंदु अधिकारी ने की मोथाबाड़ी जाने की अनुमति देने की मांग वहीं, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाइकोर्ट में एक अलग याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने सुरक्षा दस्ते के साथ मोथाबाड़ी जाने की अनुमति मांगी है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है. शुभेंदु अधिकारी के अधिवक्ता ने याचिका में कहा है कि उनके मुवक्किल वहां कोई सभा नहीं करेंगे. वह सिर्फ पार्टी के एक विधायक के साथ वहां जाना चाहते हैं. इस मामले की भी बुधवार को सुनवाई होगी. इससे पहले, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी रविवार को मोथाबाड़ी जाने से रोका गया था. पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें इलाके से सात किलोमीटर पहले ही रोक दिया था, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जतायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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