संवाददाता, कोलकाता.
जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) में एक मार्च को हुए हंगामे के मामले में पुलिस द्वारा छात्रों पर कथित ज्यादती के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट की एक बेंच में सोमवार को नयी याचिका दायर की गयी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के वाहन ने विश्वविद्यालय परिसर में दो छात्रों को कथित रूप से “जानबूझकर” टक्कर मारी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
यह याचिका न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की उसी एकल पीठ में दायर की गयी है, जिसने पिछले सप्ताह जादवपुर विश्वविद्यालय विवाद से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस की पक्षपातपूर्ण और एकतरफा जांच पर कड़ी नाराजगी जतायी थी. यह नयी याचिका माकपा की छात्र इकाई स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) के कार्यकर्ता उद्दीपन कुंडू द्वारा दायर की गयी है. याचिकाकर्ता कुंडू ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने विश्वविद्यालय के छात्रों को बार-बार और अनावश्यक रूप से पूछताछ के लिए बुलाया. उन्होंने यह भी दावा किया कि जब छात्रों ने सात मार्च को हुई पूछताछ के दौरान अपने मोबाइल फोन पुलिस को देने से इनकार कर दिया, तो उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया. इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है.
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