विधाननगर : बिना पहचान पत्र के टोटो नहीं चला सकेंगे ई-रिक्शा चालक
Updated at : 12 Feb 2025 11:20 PM (IST)
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विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट इलाके में अब ई-रिक्शा चालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किया गया है. बगैर पहचान पत्र के अब टोटो चालक टोटो नहीं चला पायेंगे. अब उन्हें गले में पहचान पत्र लटकाना होगा. ई-रिक्शा के पीछे आइडी का बड़ा प्रिंटआउट भी चिपकाना होगा. न्यूटाउन में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म व उसकी हत्या की घटना के बाद अब विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट ने ऐसा कदम उठाया है.
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कोलकाता.
विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट इलाके में अब ई-रिक्शा चालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किया गया है. बगैर पहचान पत्र के अब टोटो चालक टोटो नहीं चला पायेंगे. अब उन्हें गले में पहचान पत्र लटकाना होगा. ई-रिक्शा के पीछे आइडी का बड़ा प्रिंटआउट भी चिपकाना होगा. न्यूटाउन में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म व उसकी हत्या की घटना के बाद अब विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट ने ऐसा कदम उठाया है. पुलिस के मुताबिक, अब टोटो चालकों को सड़क पर टोटो उतारने से पहले अपना नाम, पता समेत सारी जानकारी संबंधित पुलिस थाने में जमा करानी होगी. सभी को सचित्र परिचय पत्र और कलर तस्वीर पुलिस कमिश्नरेट अथवा संबंधित थाने में जमा देना होगा. पुलिस उसकी जांच करेगी और सत्यापन के बाद ही क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जायेगा. इसके बाद ही टोटो चालक, अपने वाहन को सड़क पर उतार सकते हैं. सारे तथ्य सही पाये जाने पर टोटो चालकों को पुलिस की ओर से एक परिचय पत्र जारी किया जायेगा, जिसकी एक कॉपी टोटो चालकों को मिलेगी, जो टोटो में लगानी होगी. एक कॉपी पुलिस के पास रहेगी और एक कॉपी परिवहन विभाग के पास मौजूद रहेगी. अगर किसी टोटो चालक के खिलाफ पुराना कोई आपराधिक मामला होगा, तो टोटो चलाने का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जायेगा. संबंधित व्यक्ति टोटो अथवा ई रिक्शा नहीं चला पायेंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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