कोलकाता : पांच वर्ष की एक बच्ची की हत्या के मामले में राज्य सरकार से कलकत्ता हाइकोर्ट ने हलफनामा तलब किया है. बच्ची की मौत की जांच की प्रगति को लेकर 22 फरवरी को न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य की अदालत में सरकार को हलफनामा देना होगा. याचिकाकर्ता के वकील जयंत नारायण चटर्जी ने कहा कि गत वर्ष 17 सितंबर को उत्तर 24 परगना के दत्तपुकुर में रहनेवाली उक्त बच्ची अपने घर के सामने खेलते हुए लापता हो गयी थी. एक दिन बाद उसका क्षत-विक्षत शव पाया गया था. बच्ची के पिता पहले ही नहीं हैं.
मां सरकारी होम में रहती है. बच्ची की दादी उसे किसी तरह से पाल रही थी. दादी ने दत्तपुकुर थाने में शिकायत दर्ज करायी कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गयी है. आरोप है कि पुलिस ने मामले की सही तरीके से जांच नहीं की.
पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी शेख राहुल को गिरफ्तार किया था. बाद में उसे जमानत मिल गयी थी. आरोप है कि जमानत मिलने के बाद उसने गवाहों को धमकाना शुरू किया. बारासात जिला अदालत में उसकी जमानत को खारिज करने की याचिका दायर की गयी.
अदालत ने शेख राहुल की जमानत को खारिज कर दिया. हालांकि पुलिस अधिकारी बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपों को गलत बताते हैं. उनका कहना है कि संपत्ति के विवाद की वजह से हत्या हुई है. लेकिन बच्ची के घरवालों का कहना है कि उनका परिवार बेहद गरीब है और संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है.