हाइकोर्ट के निर्देश पर पालिका में हुआ मतदान
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अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान , तृणमूल को 19 पार्षदों का समर्थन
हाइकोर्ट के निर्देश पर पालिका में हुआ मतदान चेयरमैन समेत भाजपा के सभी पार्षद रहे अनुपस्थित डीएम की मौजूदगी में हुआ मतदान कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देश के अनुसार मंगलवार को भाटपाड़ा नगरपालिका में हुए अविश्वास प्रस्ताव पर तृणमूल को 19 पार्षदों का समर्थन मिला जबकि मतदान में चेयरमैन सौरभ सिंह […]
चेयरमैन समेत भाजपा के सभी पार्षद रहे अनुपस्थित
डीएम की मौजूदगी में हुआ मतदान
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देश के अनुसार मंगलवार को भाटपाड़ा नगरपालिका में हुए अविश्वास प्रस्ताव पर तृणमूल को 19 पार्षदों का समर्थन मिला जबकि मतदान में चेयरमैन सौरभ सिंह समेत भाजपा के सभी पार्षद अनुपस्थित रहे. डीएम चैताली चक्रवर्ती की मौजूदगी में मतदान कराया गया.
मालूम हो कि सोमवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश दीपंकर दत्त और प्रतीक प्रकाश बंद्योपाध्याय के डिवीजन बेंच ने मंगलवार को वोट कराने के निर्देश दिये, जिसमें चेयरमैन को अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था. इस दिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसके लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम का निर्देश दिया गया था. कोर्ट के निर्देश के अनुसार नगरपालिका भवन परिसर इलाके में 144 धारा लागू किया गया था. इलाके में रैफ के जवानों की तैनाती थी.
कोर्ट के निर्देश के अनुसार एक पार्षद को बैठक का अध्यक्ष चुना गया. पार्षद मनोज गुहा ने बैठक की अध्यक्षता की. डीएम की मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव लाकर 19 पार्षदों ने अपना वोट दिया. राज्य के खाद्यमंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि तृणमूल के पक्ष में सभी पार्षद हैं और रहेंगे.
फिलहाल 19 पार्षदों ने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अपना वोट दिया. भाजपा नेता का कहना है कि वह डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करेंगे. बता दें कि गत दो जनवरी को भी भाटपाड़ा नगरपालिका में तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों के नोटिस पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बुलायी गयी बैठक व चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में 19 वोट पड़े थे, जबकि भाजपा का एक भी पार्षद इसमें शामिल नहीं हुआ था.
इसे लेकर भाजपा ने तृणमूल के अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट के सिंगल बेंच में अपील की थी, जिसके बाद सिंगल बेंच ने मतदान को खारिज कर दिया था. सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ तृणमूल ने फिर डिवीजन बेंच में अपील की थी, जिसमें मंगलवार को वोट कराने का निर्देश दिया गया था.
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