तीन माह बाद होगी मामले की अगली सुनवाई
कोलकाता : नदिया के तृणमूल विधायक की हत्या मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को मुकुल राय की गिरफ्तारी पर अंतरिम स्थगनादेश देकर उन्हें राहत दी है. नदिया के कृष्णगंज के तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या मामले में मुकुल राय की गिरफ्तारी पर चार माह के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जयमाल्य बागची और शुभ्रा घोष की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए भाजपा नेता मुकुल राय की गिरफ्तारी पर स्थगनादेश को आगे भी जारी रखने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई तीन माह बाद होगी. उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कृष्णगंज विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता नेता मुकुल रॉय की गिरफ्तारी पर पहले भी रोक लगा चुका है.
अपने विधायक की गोली मारकर हत्या के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था. जबकि हंसखाली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में मुकुल रॉय का भी नाम शामिल था. दरअसल 9 फरवरी को टीएमसी विधायक सत्यजीत विश्वास अपनी पत्नी और 7 महीने के बेटे के साथ सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में गए थे, जहां अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी.