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पत्थर खदान में छापेमारी, दो आरोपी गिरफ्तार

रूपनारायणपुर : राबनी प्रखण्ड के पानूड़िया ग्राम पंचायत अंतर्गत छोटकर मौजा के घोलकियारी इलाके में शनिवार को आसनसोल सदर महकमा शासक प्रलय रायचौधरी ने अवैध पत्थर खदान में छापेमारी की. महकमा शासक श्री रायचौधरी ने कहा कि छापेमारी में पोकलेन मशीन तथा ट्रक जब्त किये गये. खदान संचालक हरीश गावड़ी समेत दो को पकड़ कर […]

रूपनारायणपुर : राबनी प्रखण्ड के पानूड़िया ग्राम पंचायत अंतर्गत छोटकर मौजा के घोलकियारी इलाके में शनिवार को आसनसोल सदर महकमा शासक प्रलय रायचौधरी ने अवैध पत्थर खदान में छापेमारी की. महकमा शासक श्री रायचौधरी ने कहा कि छापेमारी में पोकलेन मशीन तथा ट्रक जब्त किये गये. खदान संचालक हरीश गावड़ी समेत दो को पकड़ कर बाराबनी थाना पुलिस को सौंप दिया गया.
हरीश तथा विनोद बागड़िया को नामजद आरोपी बनाकर सरकारी संपत्ति का चोरी करने की प्राथमिकी थाना में दर्ज कराई गयी है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (वेस्ट) अनामित्र दास ने कहा कि मामले में एक व्यक्ति को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मजे की बात यह है कि महकमा शासक के अनुसार उन्होंने दो व्यक्तियों को पुलिस के हवाले किया. जबकि एडीपीसी के अनुसार सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है.
तो कांड का एक आरोपी कहां गया? यह प्रशासन के लिए चिंता का विषय है. छापेमारी टीम में डिप्टी मजिस्ट्रेट सोमनाथ दत्ता, डीएलएंडएलआरओ कार्यालय के एसआरओ दो सुरोजित बाग, बाराबनी थाना के संयुक्त बीडीओ उत्तम मन्ना आदि शामिल थे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दुर्गापुर सृजनी हॉल में आयोजित प्रशासनिक बैठक में पुलिस व प्रशासन को इलाके में माइनर मिनिरल और मेजर मिनिरल के अबैध कारोबार पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का आदेश दिया.
इसके बाद जिलाशासक शशांक सेठी के निर्देश पर शनिवार को महकमा शासक प्रलय रायचौधरी ने बाराबनी थाना क्षेत्र के घोलकियारी इलाके में अवैध पत्थर खदान में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान खदान में पोकलेन मशीन से हॉलरोड बनाने का कार्य चल रहा था. एक ट्रक भी मौजूद था. स्थानीय युवकों के साथ खदान संचालक भी उपस्थित था. दो खदान संचालको को रोक लिया गया और बाराबनी थाना को सूचना दी गयी. पुलिस के आने पर दोनों खदान संचालकों को पुलिस को सौप दिया गया. पोकलेन मशीन और ट्रक को भी पुलिस के हवाले किया गया.
पंचायत ने दिया खदान का ट्रेंड लाइसेंस
छापामारी में जांच के दौरान खदान संचालकों ने जो कागजात दिखाया, उसमे जमीन के लीज का कागजात, पानूड़िया ग्राम पंचायत द्वारा खदान का ट्रेड लाइसेंस और वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बिजली का बिल शामिल है. महकमा शासक श्री रायचौधरी ने बताया कि पंचायत ने खदान का ट्रेंड लाइसेंस कैसे जारी किया, इसकी जांच की जायेगी.
डेढ़ वर्ष पूर्व चल रहा था खदान
स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह खदान डेढ़ वर्ष से चल रहा था. कांसकुली इलाके में स्थित नंदकिशोर के खदान में छापामारी होने के बाद यह खदान भी बंद कर हो गया. नए सिरे से पुनः यह खदान चलाने के लिए पोकलेन मशीन से हॉलरोड बनाया जा रहा था और खदान में पानी मारने का कार्य चल रहा था. इस बीच छापेमारी हो गयी
Prabhat Khabar Digital Desk
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