– आवेदन के 30 दिनों के अंदर देना होगा फायर लाइसेंस
कोलकाता : अग्निशमन सेवा व दमकल विभाग का दायित्व लेने के बाद राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने फरमान जाहिर किया है कि अब से प्रत्येक वर्ष फायर ऑडिट बाध्यतामूलक होगा. फायर ऑडिट नहीं कराने वाले दुकान, मॉल, रेस्तरां, गोदाम व बहुमंजिले भवन आदि का फायर लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा.
श्री हकीम ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग का दायित्व लेने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा अग्निशमन व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्णय लिया है.
उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग के लिए आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर फायर लाइसेंस देना होगा. वेबसाइट पर आवेदन को अधिसूचित करना होगा तथा लाइसेंस दिया गया या नहीं, इसकी जानकारी वेबसाइट में अपडेट करनी होगी. अब आवेदकों को अधिकारियों की दया पर निर्भर नहीं रहना होगा.
यदि 30 दिनों के अंदर लाइसेंस नहीं दिये गये, तो इसकी जानकारी भी वेबसाइट पर अपडेट करनी होगी. उन्होंने साफ कहा कि सुरक्षा पहले है. बिना फायर लाइसेंस लिए कोई भी लाइसेंस नहीं मिलेगा.