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पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

Updated at : 07 Aug 2018 1:48 AM (IST)
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पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

कोलकाता : राज्य के पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए टल गयी है. मई में हुए इन चुनावों में 34 फीसदी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे. सुप्रीम कोर्ट इन आंकड़े पर हैरानी जता चुका है. पिछले 3 जुलाई को 34 फीसदी […]

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कोलकाता : राज्य के पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए टल गयी है. मई में हुए इन चुनावों में 34 फीसदी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे. सुप्रीम कोर्ट इन आंकड़े पर हैरानी जता चुका है. पिछले 3 जुलाई को 34 फीसदी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के निर्विरोध निवार्चन पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा था कि 16 हजार सीटों पर कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं होना सही नहीं लगता.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए थे कि ऐसी सीटों पर दोबारा चुनाव हो सकते हैं. राज्य चुनाव आयोग से इन सीटों की सही संख्या बताने का निर्देश दिया. पिछले 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाइकोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए ईमेल पर उम्मीदवारों के नामांकन को स्वीकार करने के आदेश को निरस्त कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को 14 मई को संपन्न पंचायत चुनाव को बिना किसी बाधा के कराने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई थी कि राज्य के करीब दो हजार से ज्यादा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.
कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वे तीन जुलाई यानी आज तक इन चुनावों के रिजल्ट की घोषणा नहीं करें. कोर्ट ने कहा था कि वो हाइकोर्ट द्वारा ई-मेल के जरिए नामांकन को स्वीकार करने के आदेश को सही नहीं मानते हैं लेकिन एक ही दल द्वारा निर्विरोध इतनी ज्यादा सीटों पर जीत चिंता का विषय है.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया था कि वे उम्मीदवारों के नामांकन ईमेल पर स्वीकार करें. इस फैसले के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसके पहले भाजपा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन की तिथि बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल बीजेपी को कलकत्ता हाइकोर्ट जाने को कहा था.
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