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नाबालिग लड़की के मां बनते ही पति पर रेप व पॉक्सो का केस

Updated at : 05 Jul 2025 12:51 AM (IST)
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नाबालिग लड़की के मां बनते ही पति पर रेप व पॉक्सो का केस

पुलिस ने लड़की को उसके माता-पिता के घर पहुंचा दिया.

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आसनसोल/जामुड़िया. 17 साल उम्र में मां बनते ही विवाहिता के पति के पर जामुड़िया थाना में रेप और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ. नाबालिग लड़की को दूधमुंहे बच्चे के साथ पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया. जहां से लड़की को उसके माता-पिता के घर भेजने का आदेश दिया गया. पुलिस ने लड़की को उसके माता-पिता के घर पहुंचा दिया. पति फरार है.गौरतलब है कि बालविवाह रोकने को लेकर प्रशासन काफी कड़ाई से कार्रवाई कर रहा है. बालविवाह की सूचना मिलते ही उसे रोक दिया जाता है, यदि बचते-बचाते शादी हो गयी और 19 वर्ष से पहले यदि लड़की मां बन गयी तो फिर उसके पति की खैर नहीं. नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध यदि उसकी मर्जी से भी स्थापित होता है तो भी लड़के पर रेप और पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान है. इसी के तहत लड़की के पति को आरोपी बनाकर मामला दर्ज हो रहा है. सीडब्ल्यूसी की शिकायत पर जामुड़िया थाना अंतर्गत केंदा फांडी में तैनात अवर निरीक्षक लक्ष्मीनारायण दे ने जांच की और पाया कि नौ मई 2025 को नाबालिग लड़की (17 साल) गर्भवती हालत में जिला अस्पताल में दाखिल हुई और 11 मई को उसने पुत्र संतान को जन्म दिया. जिस समय लड़की की शादी हुई वह 16 वर्ष की थी. जिसके आधार पर उसके पति पर रेप और पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ और लड़की को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया. जहां से लड़की को उसके माता-पिता के पास भेज दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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