बांकुड़ा.
हत्या की कोशिश के मामले में दोषी पाये गये आरोपी को अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह फैसला बांकुड़ा जिला अदालत के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (दो) सौम्यजीत मुखोपाध्याय ने सुनाया. छातना के निवासी गिरिधारी मंडल को पड़ोसी पर चाकू से हमला कर जान से मारने की कोशिश का दोषी पाया गया. अदालत ने दोषी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 के तहत सात वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. इसके अलावा धारा 326 के तहत पांच वर्ष के कारावास की सजा भी सुनायी गयी.घटना की पृष्ठभूमि
बांकुड़ा जिला अदालत के सरकारी अधिवक्ता अरुण चटर्जी ने बताया कि घटना छह दिसंबर 2020 की है. आरोप है कि छातना थाना क्षेत्र के जिर्रखिराई गांव में गिरिधारी मंडल अपने पड़ोसी देवदुलाल सिंह की भाभी पर अभद्र टिप्पणी करता था. इसका देवदुलाल के भाई रामदुलाल सिंह ने विरोध किया, जिससे विवाद बढ़ गया. इल्जाम के मुताबिक जब देवदुलाल मौके पर पहुंचे, तो आरोपी ने उनके पेट में छुरा घोंप दिया. बुरी तरह जख्मी हालत में देवदुलाल सिंह को पहले छातना अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. कुछ महीनों के इलाज के बाद वे स्वस्थ होकर घर लौट आये. घटना के बाद से गिरिधारी मंडल फरार था, जिसे पुलिस ने बाद में कर्नाटक से दबोचा. 19 मई 2022 को मामले में पुलिस ने चार्जशीट जमा की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 15 गवाह पेश किये गये. गवाहों के बयानात और सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

