मामले से जुड़े आरोपी अजय दास ने अग्रिम जमानत के लिए हाइकोर्ट में दी थी अर्जी, पर मिली मायूसी
कोर्ट ने कहा : मामले में दो पुलिसकर्मी हैं शामिल, जिनमें एक सीआइडी का कांस्टेबल भी
प्रतिनिधि, आसनसोल/दुर्गापुरआसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट (एडीपीसी) में अबतक का सबसे ज्यादा चर्चित 1.01 करोड़ लूटकांड मामले की जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीआइडी को सौंपने का निर्देश दिया, जिसके उपरांत गुरुवार को दुर्गापुर थाना पुलिस ने यह मामला सीआइडी को सौंप दिया. अदालत ने 20 मई को इस मामले से जुड़े केस डायरी और सभी साक्ष्यों का मेमो अदालत में दाखिल करने को कहा है. अदालत के इस आदेश से सभी हैरान हैं कि यह आदेश कैसे हुआ? मामले के एक आरोपी अजय दास ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की थी, इस अपील पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने साथ अदालत में मामले को सीआइडी को सौंपने का निर्देश दिया. 13 मई को यह आदेश हुआ और 15 मई को पुलिस ने मामले को सीआइडी को सौंप दिया. मामले में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है.गौरतलब है कि पांच सितंबर 2024 को दुर्गापुर थाना क्षेत्र में एनएच-19 पर पियाला मोड़ के पास दिल्ली के एक व्यवसायी मुकेश चावला (57) से 1.01 करोड़ रुपये की छिनतई का मामला स्थानीय थाने में दर्ज हुआ. इस मामले में तुरंत पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिसमें दुर्गापुर थाना में तैनात सहायक अवर निरीक्षक असीम चक्रवर्ती और सीआइडी का एक कांस्टेबल चंदन चौधरी शामिल थे. बाद में इस मामले में एक के बाद एक अनेकों लोगों की गिरफ्तारी हुई. मुख्य आरोपियों में शामिल पृथ्वीराज ओसवाल और अजय दास अभी तक फरार है. पृथ्वीराज की पत्नी को गिरफ्तार गया, अनेकों वाहन जब्त हुआ.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है