पुलिस कमीश्नरेट में हथियार लाइसेंस पर लगा ब्रेक
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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रुपनारायणपुर : आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में हथियारों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया जनवरी से ही बंद है. जिला शासक द्वारा आवंटित लाइसेंस का नवीनीकरण भी तकनीकी कारणों से बंद कर दिया गया है. पुलिस आयुक्त लक्ष्मी नारायण मीणा ने कहा कि लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है. जरुरत के आधार […]
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रुपनारायणपुर : आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में हथियारों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया जनवरी से ही बंद है. जिला शासक द्वारा आवंटित लाइसेंस का नवीनीकरण भी तकनीकी कारणों से बंद कर दिया गया है. पुलिस आयुक्त लक्ष्मी नारायण मीणा ने कहा कि लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है. जरुरत के आधार पर जांच पड़ताल कर लाइसेंस निर्गत हो रहा है.
विभागीय सूत्रों के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट गठन से पहले हथियार लाइसेंस आवंटन का दायित्व जिला शासक के जिम्मे था. कमीश्नरेट गठन के बाद यह दायित्व पुलिस आयुक्त के पास आ गया. लेकिन पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण का दायित्व अतिरिक्त जिला शासक के पास था. पुलिस कमीश्नरेट ने तकनीकी आधार पर यह दायित्व भी कमीश्नरेट को देने का प्रस्ताव रखा. स्थानीय मंत्री मलय घटक के हस्तक्षेप के बाद प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों की बैठक हुयी तथा पुरानी व्यवस्था जारी रखने पर सहमति बनी. जनवरी से लाइसेंस का आवंटन नहीं
19 जनवरी को इसीएल प्रबंधन ने नवनियुक्त अवर निरीक्षकों को हथियार मुहेैया कराने के 32 बोर पिस्टल के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर लाइसेंस के लिए आवेदन किया. इस पर पहले अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) तथा एडीसीपी(वेस्ट) के पास सुनवायी हुयी. मार्च में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) के समक्ष सुनवाई हुयी. लेकिन अब तक कंपनी को हथियार का लाइसेंस नहीं मिला. सूत्रों के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट में 137 आवेदन लंबित है. आवेदकों को कहा जाता है कि आर्म्स एक्ट 1959 में इस वर्ष संशोधन किया गया है. गृह मंत्रलय से नया निर्देश नहीं मिलने के कारण लाइसेंस जारी नहीं हो रहे हैं. हालांकि पुलिस आयुक्त श्री मीणा ने कहा कि लाइसेंस आवंटन में कोई समस्या नहीं है. आवेदनों की जांच पड़ताल कर ही जरुरत के अनुसार लाइसेंस दिये जा रहे हैं.
पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं
कमिश्नरेट क्षेत्र में जिला शासक द्वारा आवंटित लाइसेंसों का नवीनीकरण का दायित्व एडीएम का है. हर दो वर्ष पर एडीएम से लाइसेंस का नवीनीकरण करने का प्रवधान है. आठ दिसंबर को एडीएम कार्यालय से लाइसेंस नवीनीकरण के लिए नोटिस जारी हुयी थी. लेकिन तकनीकी कारणों से उसे स्थगित कर दिया गया. संभवत: लाइसेंस नवीनीकरण अधिकार के नये विवाद के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है. अतिरिक्त जिला शासक शशांक सेठी ने कहा कि तकनीकी कारणों से इसे स्थगित किया गया है. जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
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