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एपिक कार्ड नहीं, चिंता नहीं, करें मतदान
चुनाव आयोग ने दिये वैकल्पिक 11 प्रमाण पत्र आसनसोल : चुनाव फोटो पहचान पत्र (इपिक) के न रहने पर भी अन्य ग्यारह फोटो पहचान पत्र के साथ मतदाता अपना वोट डाल पायेंगे. जिला शासक सह जिला चुनाव अधिकारी डॉ सौमित्र मोहन ने बताया कि इपिक कार्ड के नहीं रहने पर विधानसभा चुनाव में पासपोर्ट, ड्राइविंग […]
चुनाव आयोग ने दिये वैकल्पिक 11 प्रमाण पत्र
आसनसोल : चुनाव फोटो पहचान पत्र (इपिक) के न रहने पर भी अन्य ग्यारह फोटो पहचान पत्र के साथ मतदाता अपना वोट डाल पायेंगे. जिला शासक सह जिला चुनाव अधिकारी डॉ सौमित्र मोहन ने बताया कि इपिक कार्ड के नहीं रहने पर विधानसभा चुनाव में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने श्रमिकों को जारी किया गया
फोटो पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस का फोटो सहित पासबुक, मनरेगा का जॉब कार्ड, श्रम मंत्रलय द्वारा जारी स्कीम के अंतर्गत हेल्थ बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोग्राफ के साथ पेंशन के कागजात, चुनाव आयोग द्वारा जारी मान्यता प्राप्त फोटो वोटर स्लीप, सांसद, विधायक या एमएलसी से जारी आधिकारिक पहचान पत्र, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, इनमें से किसी एक पहचान पत्र के होने से मतदाता बूथ पर जाकर अपना वोट डाल सकेंगे. उन्होंने कहा कि मतदान की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने एक अप्रैल को यह अधिसूचना जारी की है.
उन्होंने बताया कि अनेक मतदाता ऐसे है जो समय पर अपना इपिक कार्ड नहीं खोज पाते है और नहीं मिलने पर मतदान करने नहीं जाते हैं. चुनाव आयोग ने पहचान पत्रों की संख्या में बढ़ोतरी की है. उन्होंने कहा कि जिला में शत प्रतिशत मतदाता को इपिक कार्ड जारी कर दिया गया है.
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