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पानागढ़: हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा

दुर्गापुर : पानागढ़ रेल कॉलोनी िनवासी िभखारी राम की पत्नी मंजू देवी(32) की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी कांकसा थाना के पानागढ़ रेल कॉलोनी निवासी गणेश पासवान(45) को दुर्गापुर महकमा अदालत के अतिरिक्त दायरा जज प्रसून भट्टाचार्या ने उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. 10 गवाहों को सुनने के बाद जज […]

दुर्गापुर : पानागढ़ रेल कॉलोनी िनवासी िभखारी राम की पत्नी मंजू देवी(32) की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी कांकसा थाना के पानागढ़ रेल कॉलोनी निवासी गणेश पासवान(45) को दुर्गापुर महकमा अदालत के अतिरिक्त दायरा जज प्रसून भट्टाचार्या ने उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. 10 गवाहों को सुनने के बाद जज ने गणेश के िलये सजा मुकर्रर की.
िभखारी राम के वकील जीतेन चटर्जी ने बताया कि वर्ष 1999 में 17 अगस्त को सुबह साढ़े दस बजे पानागढ़ रेल कॉलोनी में मंजू देवी के घर में अकेली थी. पति भिखारी पासवान ड्यूटी गये थे.
गणेश पासवा ने दरवाजा खोलने को कहा लेिकन मंजू देवी ने दरवाजा नहीं खोला. गणेश पीछे की दीवार फांदकर घर में घुस गया. मंजू देवी दरवाजा खोलकर बाहर भागी. लेिकन गणेश ने उनका पीछा कर उन्हें पकड़ा और चाकू से वार करते हुये उसकी हत्या कर दी. दस लोगों ने हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा. बाद में पुलिस ने पानागढ़ प्लेटफार्म से गणेश को गिरफ्तार कर वह चाकू बरामद किया िजससे हत्या की गई थी.
मृतका के पति ने हत्या का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने 123/99 धारा के तहत हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर िलया. उन्होंने बताया कि साले से साथ सागर राम के साथ गणेश पासवान अक्सर आता था. कभी-कभी उसकी अनुपिस्थति में भी आ जाता था. मंजू ने उसे कई बार मना भी िकया लेिकन वह नहीं मानता था. गणेश ने बताया िक वह हाइकोर्ट में फैसले को चुनौती देगा.

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