जेएमएम जिलाध्यक्ष की जमानत खारिज
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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आसनसोल : रेलपार ओके रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय से मंगलवार को एलसीडी टीवी चोरी होने का मामला दर्ज कराने पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) जिलाध्यक्ष शकील अंसारी के नेतृत्व में कसाई मुहल्ला स्थित फैज-ए-आम फांड़ी में बुधवार को हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने जेएमएम जिलाध्यक्ष श्री अंसारी उर्फ गुड्डू, साहनी इकबाल […]
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आसनसोल : रेलपार ओके रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय से मंगलवार को एलसीडी टीवी चोरी होने का मामला दर्ज कराने पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) जिलाध्यक्ष शकील अंसारी के नेतृत्व में कसाई मुहल्ला स्थित फैज-ए-आम फांड़ी में बुधवार को हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने जेएमएम जिलाध्यक्ष श्री अंसारी उर्फ गुड्डू, साहनी इकबाल तथा रवि प्रसाद को गिरफ्तार कर उन्हें गुरुवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया.
कोर्ट ने उनकी जमानत अरजी खारिज कर उन्हे अगली सुनवाई होने तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.जहांगिरी मुहल्ला फांड़ी के एएसआई मोहम्मद अशरफ अली ने तीन आरोपियों सहित 16 आरोपियों को नामजद आरोपी बनाया है. उन्होंने कहा है कि बीते 17 जून को वह फांड़ी में ड्यूटी ऑफिसर के बतौर कार्य कर रहे थे.
शकील अंसारी के नेतृत्व में आये कर्मियों ने उनके, कांस्टेबल सुदीप्त चक्रवर्ती, सुबीर सरकार, अभय चटर्जी तथा सीपीवीएफ कर्मियों के साथ धक्का मुक्की, र्दुव्यवहार किया तथा पुलिस कार्य में बाधा डाला. उनका घेराव किया तथा चेयर व सरकारी बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया. आरोपियों में शकील अंसारी उर्फ गुड्डू, साहिना इकबाल, रवि प्रसाद, इजाज अहमद, नासिर खान, नदीम अख्तर, कट्टू, तवरेज आलम, शमशाद अंसारी, रिजवान अंसारी, बबलू, अख्तर अंसारी , शहनवाज आलम, इशाक इकबाल, मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद परवेज तथा 25 से 30 अन्य अज्ञात शामिल है.
गिरफ्तार नेताओं की जमानत के लिए अधिवक्ता मुनीर बेग ने दलीलें दी. अतिरिक्त लोक अभियोजक सुष्मिता चक्रवर्ती ने इसका विरोध किया. एसीजेएम इंचार्ज जेएम सात ए सेन ने मामले में दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत अरजी खारिज कर दी. इस मामले में आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने कांड संख्या 135/ 2015 भादवि की धारा 143/147/341/323/332/186/353/427/ 506/34 तथा 3 एंड 4 पीडीपीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.
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