आसनसोल : पश्चिम बंगाल नगर निगम अधिनियम एक्ट और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग की ओर से वार्ड संख्या 25 के हाजी नगर मोबिन खटाल के निकट निगम को सूचित किये बिना जबरन निर्माण कार्य किये जाने के खिलाफ निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया गया.
निर्माणकर्ता को शो काउज कर नोटिस मिलने के सात दिनों के अंदर मामले को लेकर निगम मुख्यालय को जवाब देने एवं निर्माण कार्य को तुरंत रोके जाने का निर्देश दिया गया है. निगम के सिविल विभाग के सहायक अभियंता ने कहा कि हाजी नगर मोबीन खटाल के निकट कुछ व्यक्तियों द्वारा चार भवनों का निर्माण किया जा रहा था.
निर्माण से पहले नगर निगम से किसी प्रकार की आधिकारिक अनुमति नहीं ली गयी थी. उन्होंने कहा कि निर्माणकर्ता को नोटिस भेजकर निर्माण कार्य अविलंब रोकने का निर्देश दिया गया है. निगम अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के तहत कहीं भी नियमों की अवहेलना कर निर्माण कार्य किये जाने वालों पर कार्रवाइ की जायेगी.