बीमारी में कोयला कर्मी लेंगे पीएफ से 15 फीसदी एडवांस
Updated at : 09 Aug 2019 2:34 AM (IST)
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ई-पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा नहीं होने की होगी शर्त सीएमपीएफ एक्ट में व्यापक बदलाव की तैयारी, सदस्यों को मिले प्रपत्र सांकतोड़िया : कोयला कामगार अब बीमारी के नाम पर सीएमपीएफ में जमा कुल रकम की 15 प्रतिशत राशि एडवांस के रूप में ले सकेंगे. सूत्रों ने बताया की कोयला कामगारों को एडवांस उसी […]
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ई-पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा नहीं होने की होगी शर्त
सीएमपीएफ एक्ट में व्यापक बदलाव की तैयारी, सदस्यों को मिले प्रपत्र
सांकतोड़िया : कोयला कामगार अब बीमारी के नाम पर सीएमपीएफ में जमा कुल रकम की 15 प्रतिशत राशि एडवांस के रूप में ले सकेंगे.
सूत्रों ने बताया की कोयला कामगारों को एडवांस उसी स्थिति में मिलेगा, जब कंपनी के ई-पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा नहीं होगी. एडवांस राशि प्राप्त करने के लिए सीएमपीएफ मेंबर को आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा.
एडवांस राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित अन्य शर्तों में महीना भर अस्पताल में भर्ती रहने के साथ ही बड़ी सर्जरी आदि का प्रावधान है. उक्त आशय की पुष्टि सीएमपीएफ एक्ट में संशोधन संबंधी प्रस्ताव में की गई है. जानकार सूत्रों ने कहा कि सीएमपीएफ एक्ट में व्यापक बदलाव की तैयारी है. ईपीएफओ की तर्ज पर अनेक संशोधनों का प्रस्ताव है.
इसके लिए गठित कमेटी की ओर से तैयार किया गया प्रतिवेदन बोर्ड के सदस्यों को दे दिया गया है, जिसमें 60 पेज का संशोधन प्रस्ताव है. स्कीम में व्यापक फेरबदल की तैयारी कर ली गई है. सीएमपीएफ आयुक्त ने श्रमिक संगठनों के बोर्ड में शामिल सदस्यों से मुलाकात कर संशोधन प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया. सीएमपीएफ एक्ट 1948 का है. इस एक्ट में कई प्रावधान अव्यवहारिक हो गए हैं, इसलिए संशोधन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है.
संशोधन के लिए कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी. उसी कमेटी ने संशोधन का प्रारूप तैयार किया है. कोल इंडिया के कार्मिक निदेशक, वित्त निदेशक तथा सीएमपीएफ आयुक्त भी कमेटी के मेंबर हैं. पीएफ पेंशन की लालच में परिजन पर हत्या का आरोप लगा और आरोपित यदि पीएफ का कुछ प्रतिशत शेयर धारक है, तो केस की सुनवाई पूरी होने तक पीएफ का पैसा लंबित रहेगा. उसके निर्दोष साबित होने पर ही पीएफ पेंशन राशि का भुगतान होगा.
दोषी साबित होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा. 65(3) के स्थान पर अब एक सदस्य के दो एडवांस ही मंजूर किए जायेंगे. घर, प्रापर्टी अथवा बच्चों के लिए एडवांस दिया जा सकेगा. एडवांस शब्द की जगह अब विथड्रावल का उपयोग किया जायेगा. पीएफ का भुगतान एडवांस सीधे बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक मोड से किया जायेगा. पीएफ फंड का निवेश केंद्र सरकार से स्वीकृत किसी शेड्यूल बैंक अथवा सरकार की सलाह पर सिकरुरिटीज में ही होगा.
उन्होंने कहा कि सीएमपीएफ एक्ट के संशोधन प्रस्ताव में कैंसर, हार्ट, लेप्रोसी, लकवा, मानसिक असंतुलन आदि बीमारियों के लिए ही एडवांस का प्रावधान होगा. यदि संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है, तब ही नहीं व्यवस्था लागू होगी.
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