सवा तीन लाख कोयला श्रमिकों के मुद्दे पर होगी महत्वपूर्ण चर्चा, स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक 11 को

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सांकतोड़िया : कोर्ट की फटकार के बाद कोल इंडिया प्रबंधन ने आश्रितों के नियोजन के मुद्दे पर सब कमेटी एवं स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक 11 नवंबर को बुलाई है. आधिकारिक स्तर पर इसका आदेश जारी किया जा चुका है. यह आदेश कोल इंडिया के महाप्रबंधक (श्रम शक्ति व औद्योगिक) डीजे नायक ने जारी किया है. […]

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सांकतोड़िया : कोर्ट की फटकार के बाद कोल इंडिया प्रबंधन ने आश्रितों के नियोजन के मुद्दे पर सब कमेटी एवं स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक 11 नवंबर को बुलाई है. आधिकारिक स्तर पर इसका आदेश जारी किया जा चुका है. यह आदेश कोल इंडिया के महाप्रबंधक (श्रम शक्ति व औद्योगिक) डीजे नायक ने जारी किया है. कोल इंडिया की आनुषांगिक कंपनी डब्ल्यूसीएल के एक कर्मी ए पवार ने अदालत में याचिका दायर की थई. सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में सुनवाई हुई.
श्री पवार को अनुकंपा में नौकरी वर्ष 2011 में सामान्य मजदूर के पद पर मिली थी. जबकि उसका योग्यता बीटेक थी. उसने वेतन समझौता नौ का हवाला देते हुए योग्यता के आधार पर प्रबंधन से पदस्थापित करने की मांग की. परंतु प्रबंधन ने उसकी अपील ठुकरा दी. प्रबंधन की शिथिलता से क्षुब्ध होकर उसने अदालत का सहारा लिया. उसने वर्ष 2014 में कोर्ट में यचिका दायर की.
इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मुबंई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेजा. हाई कोर्ट ने जब योग्यता के आधार पर पदस्थापित करने का आदेश दिया तो कोल इंडिया प्रबंधन ने जेबीसीसीआइ और सब कमेटी की बैठक का बहाना बनाकर इस मुद्दे को टालना शुरू किया. आवेदक पुन: हाई कोर्ट में पहुंचा.
कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक स्कीम नहीं बनी तो अवमानना का मामला बनेगा. कोर्ट के तेवर को देखते हुए कोल इंडिया प्रबंधन ने 11 नवंबर को बैठक बुलाई है. इसमें कोल इंडिया के कार्मिक निदेशक आरपी श्रीवास्तव सहित यूनियन प्रतिनिधियों में बीएमएस से डॉ वसंत कुमार राय, एचएमएस से नाथूलाल पांडेय, एटक से रमेंद्र कुमार तथा सीटू से डीडी रामानंद मौजूद रहेंगे. हाईकोर्ट ने दो माह का समय दिया है.
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