घर में सोते समय पीड़िता पर दोषी ने किया था हमला
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
पानागढ़ : घर में सो रही किशोरी पर एसिड बल्ब से हमला किये जाने के आरोपी गौरव मंडल को कालना महकमा कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश तपन कुमार मंडल में दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना अथवा दो वर्ष की अतिरिक्त सजा की […]
विज्ञापन
पानागढ़ : घर में सो रही किशोरी पर एसिड बल्ब से हमला किये जाने के आरोपी गौरव मंडल को कालना महकमा कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश तपन कुमार मंडल में दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना अथवा दो वर्ष की अतिरिक्त सजा की घोषणा की.
कोर्ट सूत्र ने बताया कि 12 दिसंबर, 2016 की रात पीड़िता अपने घर में मां के साथ सो रही थी. गौरव मंडल ने किशोरी पर सोते समय घर की खिड़की से एसिड बल्ब से हमला किया. इसमें पीड़िता बुरी तरह झुलस गई.
घटना के बाद पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने गौरव मंडल को गिरफ्तार किया. जांच के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट जमा किया. लंबी
सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया. गौरव मंडल को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










