घर में सोते समय पीड़िता पर दोषी ने किया था हमला
Updated at : 06 Oct 2018 5:47 AM (IST)
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पानागढ़ : घर में सो रही किशोरी पर एसिड बल्ब से हमला किये जाने के आरोपी गौरव मंडल को कालना महकमा कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश तपन कुमार मंडल में दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना अथवा दो वर्ष की अतिरिक्त सजा की […]
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पानागढ़ : घर में सो रही किशोरी पर एसिड बल्ब से हमला किये जाने के आरोपी गौरव मंडल को कालना महकमा कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश तपन कुमार मंडल में दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना अथवा दो वर्ष की अतिरिक्त सजा की घोषणा की.
कोर्ट सूत्र ने बताया कि 12 दिसंबर, 2016 की रात पीड़िता अपने घर में मां के साथ सो रही थी. गौरव मंडल ने किशोरी पर सोते समय घर की खिड़की से एसिड बल्ब से हमला किया. इसमें पीड़िता बुरी तरह झुलस गई.
घटना के बाद पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने गौरव मंडल को गिरफ्तार किया. जांच के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट जमा किया. लंबी
सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया. गौरव मंडल को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई.
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