दुर्गापुर में हत्यारे पिता को उम्रकैद, छह माह के पुत्र की गला दबाकर हत्या के बाद दफनाने का आरोप

Updated at : 14 Aug 2018 5:20 AM (IST)
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दुर्गापुर में हत्यारे पिता को उम्रकैद, छह माह के पुत्र की गला दबाकर हत्या के बाद दफनाने का आरोप

दुर्गापुर : अपने ही छह महीने के पुत्र की गला दबाकर निर्मम हत्या कर शव को दफना देने के आरोप में पिता को आजीवन कारावास की सजा हुई है. सोमवार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज(सेकंड कोर्ट) दुर्गापुर के जज राजा राय ने आरोपी राकेश केवट के खिलाफ सभी सबूतों को सही ठहराते हुए आजीवन कारावास […]

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दुर्गापुर : अपने ही छह महीने के पुत्र की गला दबाकर निर्मम हत्या कर शव को दफना देने के आरोप में पिता को आजीवन कारावास की सजा हुई है. सोमवार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज(सेकंड कोर्ट) दुर्गापुर के जज राजा राय ने आरोपी राकेश केवट के खिलाफ सभी सबूतों को सही ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. हत्यारे पर 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया. जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा बढ़ाने का आदेश जारी किया गया.
जानकारी के अनुसार सिदुली शांतिनगर निवासी रामअवतार केवट के पुत्र राकेश केवट का 28 फरवरी 2015 को पत्नी विद्या देवी के साथ पारिवारिक झगड़ा हुआ था. गुस्से में आकर राकेश पत्नी के हाथ में से छह महीने के पुत्र दीपक केवट को छीन कर घर से निकल गया था. शाम को राकेश अकेले ही वापस घर लौट कर आया तो परिवार वालों को शक हो गया.
काफी पूछताछ के बाद अन्तत: दो दिन के बाद राकेश ने पुत्र को तिलाबनी के जंगल स्थित पुराने घर के पीछे दफना देने की बात कही. परिजनों व आसपास के लोग राकेश को साथ लेकर तीलाबनी जंगल गये एवं पुलिस को सूचित किया. सूचना पाकर पांडेश्वर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बच्चे के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था.
राकेश की करतूत की सजा दिलाने के लिये पिता राम अवतार केवट ने ही पांडेश्वर थाना में पुत्र राकेश के खिलाफ नाती दीपक का हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पांडेश्वर थाना की पुलिस ने राकेश केवट को हिरासत में लेकर अदालत के जरिये जेल भेज दिया. तब से आरोपी जेल में बंद था.
सरकारी वकील श्रावणी सरकार ने कहा कि हत्या के इस मामले में 12 गवाह बनाये गये थे. तमाम गवाहों एवं सबूतों पर गौर करते हुये जज राजा राय ने आरोपी राकेश केवट पर लगे सभी आरोप सही साबित करते हुए सजा की घोषणा की है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण कुंडू हैं.
परिवारिक विवाद में छोटे भाई की पीटकर हत्या
पानागढ. पश्चिम बर्दवान जिले के बुदबुद थाना अंतर्गत भातकुंडा गांव में पारिवारिक विवाद के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की लाठी से पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद अभियुक्त भाई जगन्नाथ बाउरी फरार बताया जा रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद मौका-ए-वारदात पर पहुंची बुदबुद थाना पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है.
मृतक का नाम जयदेव बाउरी (25) बताया गया है. पुलिस तथा परिवार के लोगों ने बताया कि पारिवारिक किसी विवाद के कारण ही कल देर रात दोनों भाइयों के बीच जमकर झड़प के बाद मारपीट की घटना हुयी. इसी बीच जगन्नाथ बाउरी ने अपने छोटे भाई जयदेव बाउरी पर लाठी से प्रहार कर दिया. सिर पर गहरी चोट लगाने के कारण मौका-ए-वारदात पर ही जयदेव बाउरी की मौत हो गई.
घटना से घबराकर जगन्नाथ बाउरी फरार हो गया है. घटना की सूचना मिलने के बाद सोमवार सुबह पुलिस ने शव को बरामद कर दुर्गापुर महकमा अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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