मां की हत्या मामले में पुत्र, पुत्रवधू को उम्रकैद

Updated:
विज्ञापन

पानागढ़. पूर्व बर्दवान जिले के कटवा महकमा अदालत ने मां की निर्मम हत्या के आरोप में पुत्र बापन दास तथा पुत्रवधू रूमा दास को उम्रकैद की सजा सुनाई. सजा की घोषणा के बाद दोनों कोर्ट परिसर में ही बिलख-बिलख कर रोने लगे. घटना के संबंध में बताया जाता है कि 17 जुलाई, 2012 को जिले […]

विज्ञापन

पानागढ़. पूर्व बर्दवान जिले के कटवा महकमा अदालत ने मां की निर्मम हत्या के आरोप में पुत्र बापन दास तथा पुत्रवधू रूमा दास को उम्रकैद की सजा सुनाई. सजा की घोषणा के बाद दोनों कोर्ट परिसर में ही बिलख-बिलख कर रोने लगे.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि 17 जुलाई, 2012 को जिले के मंगलकोर्ट बेलग्राम निवासी आरती दास की गला रेतकर उसी के पुत्र बापी दास तथा पुत्रवधू रूमा दास ने हत्या कर दी थी. घटना को लेकर 45 दिन बाद मृतका की पुत्री सुजाता दास ने बड़े भाई बापन तथा भाभी रूमा के खिलाफ हत्या का मामला दायर किया था. पुलिसिया जांच में पता चला िक आरती दास के नाम पर सात बीघा जमीन थी.

उसे हथियाने के उद्देश्य से ही बापन तथा रूमा ने मिलकर मां आरती दास की नृशंस हत्या कर दी थी. फरवरी 2013 में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी. पिछले गुरुवार को कटवा जिला दायरा विचारक ने हत्या मामले में पुत्र और पुत्रवधू को दोषी ठहराया था. सोमवार को मामले को लेकर अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola