पानागढ़. पूर्व बर्दवान जिले के कटवा महकमा अदालत ने मां की निर्मम हत्या के आरोप में पुत्र बापन दास तथा पुत्रवधू रूमा दास को उम्रकैद की सजा सुनाई. सजा की घोषणा के बाद दोनों कोर्ट परिसर में ही बिलख-बिलख कर रोने लगे.
घटना के संबंध में बताया जाता है कि 17 जुलाई, 2012 को जिले के मंगलकोर्ट बेलग्राम निवासी आरती दास की गला रेतकर उसी के पुत्र बापी दास तथा पुत्रवधू रूमा दास ने हत्या कर दी थी. घटना को लेकर 45 दिन बाद मृतका की पुत्री सुजाता दास ने बड़े भाई बापन तथा भाभी रूमा के खिलाफ हत्या का मामला दायर किया था. पुलिसिया जांच में पता चला िक आरती दास के नाम पर सात बीघा जमीन थी.
उसे हथियाने के उद्देश्य से ही बापन तथा रूमा ने मिलकर मां आरती दास की नृशंस हत्या कर दी थी. फरवरी 2013 में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी. पिछले गुरुवार को कटवा जिला दायरा विचारक ने हत्या मामले में पुत्र और पुत्रवधू को दोषी ठहराया था. सोमवार को मामले को लेकर अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई.