दुष्कर्म में सजायाफ्ता ओसी की जमानत याचिका खारिज

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कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे दक्षिण 24 परगना के जयनगर थाना के पूर्व प्रभारी की जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया. हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपेन सेन व न्यायाधीश आरके बाग के डिवीजन बेंच ने उसे जेल में ही बंद रखने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि जयनगर […]

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कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे दक्षिण 24 परगना के जयनगर थाना के पूर्व प्रभारी की जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया. हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपेन सेन व न्यायाधीश आरके बाग के डिवीजन बेंच ने उसे जेल में ही बंद रखने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि जयनगर थाना के पूर्व थाना प्रभारी स्वरूप प्रकाश धारा को 12 मई 2011 को अलीपुर अदालत ने एक युवती के साथ दुष्कर्म का आरोपी करार देते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

क्या है मामला
मामले के सरकारी वकील कल्लोल मंडल के अनुसार, जयनगर थाना क्षेत्र के कांतापुकुरिया के रहनेवाले जयदेव नस्कर की बेटी अशोक बैद्य नामक लड़के के साथ फरार हो गयी थी. इसके बाद उसने इस संबंध में थाने में 13 फरवरी 2006 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी और 14 फरवरी को ही पुलिस ने अशोक बैद्य व उसकी बेटी को हिरासत में ले लिया, लेकिन तब तक दोनों ने शादी कर ली थी.

इसके बाद आरोपी प्रभारी स्वरूप प्रकाश धारा ने अशोक बैद्य से चार व लड़की के एक हजार रुपये का घूस मांगा और 15 फरवरी को जयदेव नस्कर को बुला कर उसे उसकी बेटी सौंप दी और 19 फरवरी को फिर से फोन करने को कहा.

थाना प्रभारी के कहे अनुसार, जयदेव मंडल अपनी बेटी को लेकर ओसी के आवासीय क्वार्टर पहुंचा. ओसी ने किसी बहाने से जयदेव मंडल को थाने भेज दिया और क्वार्टर में लड़की के साथ दुष्कर्म किया. साथ ही धमकी भी दे दी कि अगर वह इसकी जानकारी किसी को देती है, उसके प्रेमी को वह मार देगा. लेकिन ओसी ने लगातार युवती को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

इसके बाद पीड़िता ने 16 मई को थाने में ओसी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया. अलीपुर अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए ओसी को दोषी करार देते हुए 10 वर्षो की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इस आदेश के खिलाफ ही आरोपी ओसी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.

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