एसिड हमला पीड़ितों के मामले में राज्य सरकार से नाराज हाइकोर्ट

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Feb 2017 8:20 AM

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कोलकाता. राज्य में एसिड हमले की पीड़ित महिलाओं को अभी तक मुआवजा नहीं मिला. इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी प्रकट की. मनीषा पोइलन, संचयीता यादव सहित आठ महिलाओं ने इस संबंध में याचिका दायर की है. इनका आरोप […]

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कोलकाता. राज्य में एसिड हमले की पीड़ित महिलाओं को अभी तक मुआवजा नहीं मिला. इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी प्रकट की. मनीषा पोइलन, संचयीता यादव सहित आठ महिलाओं ने इस संबंध में याचिका दायर की है.

इनका आरोप है कि एसिड हमले से पीड़ित होने पर भी उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला. इनके वकील जयंत नारायण चटर्जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने और उनकी चिकित्सा का खर्च देने की बात सरकार को कही है.

लेकिन उन्हें नहीं दिया गया. मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को है. इस दिन राज्य सरकार को हलफनामा देकर बताना होगा कि इस बाबत उनसे अभी तक क्या कदम उठाया है.

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