तबादले के कानून में फेरबदल

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कोलकाता: 20 जनवरी से राज्य में सचिवालय की संख्या एक से बढ़ कर दो हो जायेगी. हावड़ा के नवान्न भवन में राज्य का प्रमुख सचिवालय के साथ ही उत्तर बंगाल के जिलों में विभागीय कार्यो के लिए नया मिनी-सचिवालय ‘उत्तर कन्या’ खोला जायेगा. इस मिनी-सचिवालय में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने कॉमन […]

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कोलकाता: 20 जनवरी से राज्य में सचिवालय की संख्या एक से बढ़ कर दो हो जायेगी. हावड़ा के नवान्न भवन में राज्य का प्रमुख सचिवालय के साथ ही उत्तर बंगाल के जिलों में विभागीय कार्यो के लिए नया मिनी-सचिवालय ‘उत्तर कन्या’ खोला जायेगा.

इस मिनी-सचिवालय में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने कॉमन कैडर एक्ट में संशोधन किया है. इससे अब राज्य सचिवालय में कार्य करनेवाले कर्मचारी व अधिकारियों को भी राज्य सरकार कहीं भी स्थानांतरित कर सकती है, अब इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी. अब इसके खिलाफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबुनल (सैट) में भी मामला करने पर कोई लाभ नहीं होगा.

राज्य सरकार द्वारा यह फरमान जारी करने के बाद से नवान्न के कर्मचारियों में हलचल मच गयी है, क्योंकि 20 जनवरी को ही मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल के मिनी-सचिवालय का उदघाटन करेंगी. यहां राज्य सरकार के अधीन के करीब 27 विभागों के कार्यालय होंगे. इनमें से 17 विभागों के कार्यो की देख-रेख के लिए नवान्न भवन यानी मुख्य राज्य सचिवालय से कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जायेगा. इसलिए अब कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ गयी हैं, क्योंकि किसका तबादला किया गया है या नहीं, यह अभी कोई नहीं जानता.

सरकार ने लिया सबक
इससे पहले भी राज्य सरकार ने डीए की राशि में बढ़ोतरी की मांग करनेवाले सरकारी कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने का फैसला किया था, लेकिन कानून में बदलाव नहीं होने के कारण राज्य सरकार को हाइकोर्ट व सैट दोनों से ही फटकार सुनने को मिली थी, अभी भी इसे लेकर मामला लंबित है. इसलिए नये सिरे से कर्मचारियों का तबादला करते समय राज्य सरकार कोई सिर दर्द नहीं पालना चाहती, इसलिए अब कॉमन कैडर एक्ट में ही संशोधन कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को आसानी से स्थानांतरित किया जा सके.

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