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खुलेंगे पांच क्रेता सुरक्षा सहायता केंद्र

कोलकाता: उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर राज्य की जनता पहले से काफी सजग व सचेत हुई है. इस कारण उपभोक्ता मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और राज्य सरकार जल्द से जल्द क्रेता सुरक्षा संबंधी मामलों का निबटारा करना चाहती है. इसे देखते हुए तृणमूल सरकार ने राज्य के पांच क्षेत्रों में क्रेता सुरक्षा सहायता […]

कोलकाता: उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर राज्य की जनता पहले से काफी सजग व सचेत हुई है. इस कारण उपभोक्ता मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और राज्य सरकार जल्द से जल्द क्रेता सुरक्षा संबंधी मामलों का निबटारा करना चाहती है. इसे देखते हुए तृणमूल सरकार ने राज्य के पांच क्षेत्रों में क्रेता सुरक्षा सहायता केंद्र खोलने की योजना बनायी है. नवंबर तक इन केंद्रों को शुरू करने की भी योजना है. नवंबर महीने के अंदर ही राज्य के उपभोक्ता सुरक्षा विभाग की ओर से कोलकाता, दुर्गापुर, हावड़ा, बारासात व सिलीगुड़ी में क्रेता सुरक्षा सहायता केंद्र खोले जायेंगे. राज्य सरकार ने इस कार्य के साथ उपभोक्ता सुरक्षा संबंधी स्वयंसेवी संस्थाओं को राज्य सरकार के साथ मिल कर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया था और अब तक करीब 60 स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसके लिए आवेदन किया है.

हर प्रकार की सुविधा प्रदान करेगा केंद्र
बताया जाता है कि उपभोक्ता फोरम में मामला करते वक्त क्रेताओं को किसी भी कंपनी के उत्पाद के खिलाफ क्या शिकायत है, इसे लेकर उनको अच्छे तरीके से शिकायत दर्ज करनी पड़ती है. लेकिन लोगों के पास सही जानकारी नहीं होने के कारण समस्या बनी हुई है, इसलिए यह केंद्र लोगों को शिकायत दर्ज कराने के तरीके से भी अवगत करायेगा.

इसके अलावा मामला दायर करने के बाद उन्हें क्या करना है, इस संबंध में जागरूक किया जायेगा.
गौरतलब है कि वर्तमान नियम के अनुसार 20 लाख रुपये तक के मामले जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा निबटाया जाता है, जबकि एक करोड़ रुपये तक के मामलों को राज्य उपभोक्ता आयोग व एक करोड़ रुपये से अधिक राशि के मामलों का निबटारा करने का जिम्मा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का है. लेकिन लोग अगर चाहें तो किसी भी स्तर में मामला करने के लिए उपभोक्ता सहायता केंद्र में आवेदन कर सकते हैं.

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