मोहम्मद शमी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, वेस्टइंडीज से लौटते ही कर सकते हैं सरेंडर
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Sep 2019 1:39 AM
विज्ञापन
घरेलू अत्याचार के मामले में अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने जारी किया वारंट 15 दिनों के अंदर अदालत में होना होगा हाजिर कोलकाता : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी व उनके भाई मोहम्मद हसीब के खिलाफ दक्षिण कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. मोहम्मद […]
विज्ञापन
घरेलू अत्याचार के मामले में अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने जारी किया वारंट
15 दिनों के अंदर अदालत में होना होगा हाजिर
कोलकाता : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी व उनके भाई मोहम्मद हसीब के खिलाफ दक्षिण कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. मोहम्मद शमी व उनके भाई मोहम्मद हसीब को 15 दिन के अंदर अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया गया है.
अदालत सूत्रों के मुताबिक 2018 में मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने जादवपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि शमी का दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध है और इसी के चलते उन्हें जान से मारने की कोशिश की गयी है.
हसीन जहां ने कहा था कि शमी के घरवाले उन्हें जहर दे कर मारने की कोशिश भी कर चुके हैं. इस पूरी घटना में उनका भाई मोहम्मद हसीब भी शामिल है. दोनों मिल कर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उन पर अत्याचार कर रहे थे. इसके कारण पुलिस दोनों पर सख्त कार्रवाई करे.
अदालत सूत्रों का कहना है कि मामला अदालत में चलने के दौरान कई बार अदालत की तरफ से नोटिस जारी कर शमी व उनके भाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन निजी कारण दिखा कर दोनों नहीं आये थे. इसके कारण सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत वारंट जारी कर 15 दिनों के अंदर सशरीर अदालत में हाजिर होने को कहा है.
ज्ञात हो कि मोहम्मद शमी के खिलाफ पुलिस की तरफ से आइपीसी की धारा 498 ए (दहेज उत्पीड़न) और 354 ए (यौन उत्पीड़न) की धाराओं में चार्जशीट फाइल की गयी है. बताया जा रहा है कि मोहम्मद शमी मौजूदा समय में वेस्टइंडीज दौरे पर हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










