Sambhal Jama Masjid Case: संभल शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया. कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए निचली अदालत द्वारा जारी किए गए आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं पाया है.
Allahabad High Court upholds survey order of Shahi Jama Masjid in Sambhal issued by trial court. The Muslim side's petition was rejected. The court found no issues with the Trial Court order. pic.twitter.com/OzVTSfHpoC
— ANI (@ANI) May 19, 2025
सर्वेक्षण को बनाया जाए रिकॉर्ड का हिस्सा
इलाहाबाद हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी आदेश को बरकरार रखने के फैसले को लेकर वकील हरि शंकर जैन कहा कि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण सही था. जो भी सर्वेक्षण हुआ है, उसे पढ़कर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष सप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं.
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#WATCH | Allahabad High Court upholds survey order of Shahi Jama Masjid in Sambhal issued by trial court. The Muslim side's petition was rejected
— ANI (@ANI) May 19, 2025
In Ghaziabad, advocate Hari Shankar Jain says, "The court rejected the Muslim side's plea and said that the survey was correct.… pic.twitter.com/HHF0v8WjcX
13 मई को हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
दरअसल, मस्जिद कमिटी की तरफ से मामले की पोषणीयता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने दोनों पक्षों की वकील की जिरह सुनने के बाद 13 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. ऐसे में आज फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वेक्षण पर रोक लगाने से मना कर दिया है.
ASI सर्वे के आदेश को दी गई थी चुनौती
गौरतलब है कि संभल कोर्ट ने मस्जिद परिसर का ASI सर्वे कराने का आदेश दिया था. इस आदेश पर मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हिन्दू पक्ष का दावा है कि हरिहर मंदिर को तोड़ शाही जामा मस्जिद बनाई गई है. ऐसे में हिन्दू पक्ष मंदिर में जाना चाहता है.
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