नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर सीबीआई से शुक्रवार को जवाब मांगा.
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने सेंगर को जुर्माने की 25 लाख रुपए की राशि 60 दिन में देने की अनुमति दी जिनमें से 10 लाख रुपए बिना किसी शर्त के पीड़िता के लिए जारी किए जाएंगे. पीठ ने मामले की सुनवाई चार मई तक के लिए टाल दी.