UP : नाबालिग से बलात्कार की कोशिश करने वाले धर्मगुरु को पांच साल की जेल
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :28 Sep 2018 10:54 AM (IST)
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मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार की कोशिश के जुर्म में एक धर्मगुरु को पांच साल जेल की सजा सुनायी है. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राम सुध सिंह ने धर्मगुरु को पोक्सो अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376/511 के तहत दोषी […]
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मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार की कोशिश के जुर्म में एक धर्मगुरु को पांच साल जेल की सजा सुनायी है.
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राम सुध सिंह ने धर्मगुरु को पोक्सो अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376/511 के तहत दोषी ठहराया और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
धर्मगुरु ने जिले के सुज्रू गांव में 27 सितंबर, 2016 को लड़की का अपहरण कर बलात्कार की कोशिश की थी.
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