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आतंकी मामला : 22 को तय होंगे आठ अभियुक्तों पर आरोप, कानपुर-उन्नाव रेलवे ट्रैक पर रखा था बम

लखनऊ : एनआईए के विशेष न्यायाधीश आतंकी गतिविधियों में शामिल आठ आरोपितों के खिलाफ 22 सितंबर को आरोप तय करेंगे. एनआईए के विशेष न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने आतंकी गतिविधियों के मामले में शामिल मुल्जिम अतिफ मुज्जफर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी, मोहम्मद आतिफ, गौस मोहम्मद, फैसल व मोहम्मद अजहर के खिलाफ […]

लखनऊ : एनआईए के विशेष न्यायाधीश आतंकी गतिविधियों में शामिल आठ आरोपितों के खिलाफ 22 सितंबर को आरोप तय करेंगे. एनआईए के विशेष न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने आतंकी गतिविधियों के मामले में शामिल मुल्जिम अतिफ मुज्जफर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी, मोहम्मद आतिफ, गौस मोहम्मद, फैसल व मोहम्मद अजहर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है. एनआईए ने इन सभी मुल्जिमों के खिलाफ गुरुवार को आईपीसी की धारा 121, 121ए, 122, 123 व विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 17, 18, 18ए, 18बी, 23, 38 एवं आर्म्स एक्ट के साथ ही एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत भी आरोप पत्र दाखिल किया था. ये सभी मुल्जिम कानपुर-उन्नाव रेलवे ट्रैक पर बम रखने व अन्य आतंकी गतिविधियों के मामले में शामिल हैं.

विशेष अदालत ने अगली सुनवाई पर सभी मुल्जिमों को जेल से तलब करने का आदेश दिया है. बीते 18 मार्च को एनआईए ने इस मामले में मुल्जिम गौस मोहम्मद, फैसल व मोहम्मद अजहर, जबकि 26 जुलाई, 2017 को आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी व मोहम्मद आतिफ को न्यायिक हिरासत में लिया था. इसके बाद 11 अगस्त, 2017 को मुल्जिम अतिफ मुज्जफर, मोहम्मद दानिश व सैय्यद मीर हुसैन का न्यायिक रिमांड हासिल किया था. इन्हें आतंकी गतिविधियों के मामले में प्रोडक्शन वारंट के जरिये भोपाल सेंट्रल जेल से एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया था. इसके बाद इन्हें आठ सितंबर तक के लिए एनआईए की न्यायिक हिरासत में वापस भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया था. ये तीनों भोपाल सेंट्रल जेल में मध्य प्रदेश ट्रेन ब्लास्ट मामले में शामिल हैं.

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