इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा हुए अतीक के बेटे अली और उमर, अब छोटे भाई अबान के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली और उमर को पैरोल मंजूर कर दी है. वे अपने छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे. कोर्ट ने पैरोल के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखने की शर्त रखी है.
UP News : माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके बड़े भाई अली अहमद और उमर अहमद को राहत दी है. कोर्ट ने दोनों को पैरोल मंजूर कर दी है, जिससे वे अपने छोटे भाई के जनाजे और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे. हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि पैरोल के दौरान दोनों किसी भी मीडिया संस्थान से बातचीत नहीं करेंगे.
जनाजे में शामिल होने के लिए दायर की थी अर्जी
अबान अहमद की मौत के बाद अली और उमर की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में पैरोल याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में अनुरोध किया गया था कि दोनों भाइयों को छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए पैरोल मंजूर कर ली.
लखनऊ और झांसी जेल से रिहा
कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ जेल में बंद उमर अहमद और झांसी जेल में बंद अली अहमद को निर्धारित अवधि के लिए पैरोल पर रिहा किया जाएगा. दोनों सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने छोटे भाई के जनाजे में शामिल होंगे. अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि पैरोल की अवधि में वे मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे.
सड़क हादसे में हुई थी अबान की मौत
गौरतलब है कि झांसी में हुए भीषण सड़क हादसे में अबान अहमद और उसके एक साथी की मौत हो गई थी. जानकारी के मुताबिक, अबान अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहा था. इसी दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हादसे में अबान की जान चली गई.
कोर्ट के आदेश के बाद होगा अंतिम संस्कार में शामिल होना
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब अली और उमर अपने छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल हो सकेंगे. अदालत ने पैरोल को सख्त शर्तों के साथ मंजूरी दी है, जिसमें मीडिया से दूरी बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
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