Yogi Cabinate Meeting: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक ली. सीएम योगी के 5 कालिदास मार्ग के आवास पर हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई. यही नहीं 2022-23 ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी देने के साथ यूपी सरकार ने पुराने बकाया कर वाले वाहनों के देय कर में शतप्रतिशत छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. नई ट्रांसफर पॉलिसी (New Transfer Policy) के तहत प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों की निगाह इस कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई थी.
मंत्रिपरिषद ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी वर्ष 2022-23 को मंजूरी दे दी है. यह ट्रांसफर पॉलिसी केवल वर्ष 2022-23 के लिए है. इसके तहत ट्रांसफर 30 जून तक किये जा सकेंगे. समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के अधिकारियों की ओर से जनपद में 3 वर्ष तथा मण्डल में 7 वर्ष पूरा होने पर ही ट्रांसफर की व्यवस्था को लागू होगी. समूह ‘क’ और ‘ख’ के ट्रांसफर संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20 प्रतिशत एवं समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक किये जा सकेंगे. समूह ‘ख’ एवं ‘ग’ के कार्मिकों के ट्रांसफर यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर करने की व्यवस्था की गयी है. वहीं, समूह ‘ग’ के कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए शासनादेश 13 मई, 2022 को लागू करने का फैसला किया गया है.
योगी कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत विभिन्न श्रेणी के कॉमर्शियल वाहनों पर आदेश जारी होने की तारीख तक पुराने बकायों पर देय शास्तियों (Penalties) को शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है. व्यावसायिक वाहनों के लिए ‘एकमुश्त शास्ति समाधान योजना (Lumpsum Penalty Resolution Scheme), 2022’ लागू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है. इसके अंतर्गत 1 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पहले रजिस्टर्ड परिवहन वाहनों पर संदेह विलम्ब कर संदाय हेतु शास्ति के संदाय में अधिसूचना आदेश के गजट में अधिसूचित किये जाने की दिनांक से 5 माह तक के लिए कतिपय निबंधन एवं शर्तों के अधीन छूट प्रदान की जाएगी.
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