Amethi Arif ka Saras: अमेठी के आरिफ को सारस से दोस्ती करना भारी पड़ गया. पहले वन विभाग ने आरिफ से सारस छीन लिया और अब उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन में केस दर्ज किया गया है. दरअसल गौरीगंज वन विभाग का एक पत्र सामने आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि मो. आरिफ के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया है. दूसरी ओर शनिवार को सारस को समसपुर पक्षी विहार से कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया है. उधर चिड़ियाघर में दोस्त आरिफ के बिना सारस तड़प रहा इधर वन विभाग की नोटिस से आरिफ की मुश्किलें बढ़ी है. आपको बता दे की मंडखा निवासी मो. आरिफ को नोटिस भेजते हुए गौरीगंज रेंज के सहायक वन संरक्षक रणवीर मिश्र ने कहा है.
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