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Gyanvapi News: शिवलिंग की पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार, मुस्लिम पक्ष को झटका

कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी. फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने किरन सिंह की ओर से दाखिल वाद को सुनवाई योग्य माना. हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलीलें रखी थी कि संपत्ति के अधिकार के तहत देवता को अपनी जायदाद पाने का मौलिक अधिकार है.

By ArbindKumar Mishra
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