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ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखे अपने-अपने दावे, यहां पढ़ें विस्‍तार से...

Updated at : 23 May 2022 5:01 PM (IST)
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ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखे अपने-अपने दावे, यहां पढ़ें विस्‍तार से...

दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह फैसला कल यानी मंगलवार 24 मई को दोपहर 2 बजे के बाद आने की संभावना है. फिलहाल, जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो. साथ ही, किस याच‍िका पर पहले सुनवाई की जाए.

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Varanasi News: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर सोमवार को वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह फैसला कल यानी मंगलवार 24 मई को दोपहर 2 बजे के बाद आने की संभावना है. फिलहाल, जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो. साथ ही, किस याच‍िका पर पहले सुनवाई की जाए.

मुस्लिम पक्ष ने किया दावा

मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने बताया, ‘सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए मैंने कहा कि हमारा ऑर्डर 11 आज की प्रासंगिकता पर दिया गया जो प्रार्थना पत्र है, उस पर पहले सुनवाई की जाए और ये निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का.’ उन्‍होंने बताया कि हिंदू पक्ष का बहस के दौरान कहना था कि कमीशन की रिपोर्ट की कॉपी दी जाए ताकि उसे भी साथ में पढ़ सकें. हमारा ये कहना था कि ऑर्डर 7 और 11 पर फैसला दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने भी आज की बहस में यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 और 11 पर पहले फैसला होगा. न्यायालय ने भी कल के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया है.

वाराणसी की जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो? यानी कोर्ट तय करेगा कि आगे सुनवाई सिर्फ सीपीसी के आदेश सात नियम 11 पर ही सीमित रहे या फिर कमीशन की रिपोर्ट और सीपीसी के 7/11 पर साथ-साथ सुनवाई हो?

हिंदू पक्ष ने किया दावा

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि कोर्ट में हमारा यही कहना था कि कमीशन की रिपोर्ट भी 7 और 11 के समय पढ़ी जाए क्योंकि ये अब कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है. धार्मिक स्वरूप कैसा है? इसलिए जब तक इसको निर्धारित नहीं कर देते हैं उनका 7 और 11 ऑर्डर निर्धारित नहीं हो सकता है. इसलिए हमने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि कमीशन की वीड‍ियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें उपलब्ध कराई जाए. उस पर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो याचिका दाखिल करें और उसके बाद 7 और 11 पर फैसला हो जाएगा. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है जो कि अब 24 मई को सुनाया जाएगा.

रिपोर्ट : विपिन सिंह

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