Rourkela News : राउरकेला तहसील की आरआइ को रिश्वतखोरी में तीन साल कैद की सजा

Updated at : 16 Dec 2025 11:45 PM (IST)
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Rourkela News :  राउरकेला तहसील की आरआइ को रिश्वतखोरी में तीन साल कैद की सजा

अनुकूल जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए 8,000 रुपये की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था.

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Rourkela News : राउरकेला तहसील की वर्तमान आरआइ तथा राजगांगपुर तहसील की मालीडीही आरआइ सर्किल की पूर्व आरआइ मानसी साहू रिश्वतखोरी के मामले में दोषी पायी गयी हैं. मंगलवार को सुंदरगढ़ की विशेष विजिलेंस कोर्ट ने दोषी करार देकर तीन साल कैद की सजा व जुर्माना की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार राउरकेला तहसील की वर्तमान आरआइ तथा राजगांगपुर तहसील की मालीडीही आरआइ सर्किल की पूर्व आरआइ मानसी साहू के खिलाफ ओडिशा विजिलेंस ने संबलपुर विजिलेंस पुलिस स्टेशन केस नंबर 10, तारीख 27.03.2019, धारा 7 पीसी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत एक मामले में चार्जशीट दायर की थी. जिसमें उन पर एक खरीदार से म्यूटेशन मामलों में उसके पक्ष में आरओआर जारी करने के लिए अनुकूल जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए 8,000 रुपये की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था. इस मामले की सुनवाई करने के बाद विजिलेंस कोर्ट ने दोषी करार देकर उपरोक्त सजा सुनायी है.ओडिशा विजिलेंस अब मानसी साहू, पूर्व-राजस्व निरीक्षक (आरआई), मालिडीही आरआइ सर्कल, राजगांगपुर तहसील तथा वर्तमान में आरआई, राउरकेला तहसील को उनकी दोषसिद्धि के बाद सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम अधिकारी से संपर्क करेगा.

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