Jharsuguda News: गैर-वातानुकूलित भारी वाहनों की आवाजाही पर सुबह 10 से शाम चार बजे तक रहेगा प्रतिबंध

Published by :BIPIN KUMAR YADAV
Published at :30 Mar 2025 12:41 AM (IST)
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Jharsuguda News: गैर-वातानुकूलित भारी वाहनों की आवाजाही पर सुबह 10 से शाम चार बजे तक रहेगा प्रतिबंध

Jharsuguda News: वाहन चालकों को लू से बचाने के लिए अंतरराज्यीय तैयारी बैठक में छत्तीसगढ़ और झारसुगुड़ा के अधिकारियों ने सहयोग का निर्णय लिया.

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Jharsuguda News: वाहन चालकों को लू से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अंतरराज्यीय तैयारी बैठक लखनपुर एमसीएल के त्रिवेणी गेस्ट हाउस में आयोजित हुई. इसमें छत्तीसगढ़ और झारसुगुड़ा के प्रशासनिक अधिकारियों ने समन्वय बनाकर काम करने का फैसला लिया. तय किया गया है कि सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बिना एसी वाले भारी वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. बैठक में झारसुगुड़ा जिलाधीश अबोली सुनील नरवाने, रायगढ़ के जिलाधीश कार्तिकेय गोयल, झारसुगुड़ा एसपी स्मित पी परमार, रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल, झारसुगुड़ा के अतिरिक्त जिलाधीश (राजस्व) किशोर चंद्र स्वांई, रायगढ़ के अतिरिक्त जिलाधीश रवि राही, रायगढ़ एसडीएम प्रवीण कुमार, जिला आपातकालीन अधिकारी उमाकांत प्रधान, रायगढ़ खान उपनिदेशक, दोनों जिलों के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ब्रजराजनगर, ईव वैली और लखनपुर एमसीएल एरिया मैनेजर और एनटीपीसी लारा के अधिकारी शामिल हुए.

वाहन चालकों, खलासियों व अन्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर हुई चर्चा

बैठक में भीषण गर्मी के दौरान वाहन चालकों, खलासियों व अन्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी. दोनों राज्यों, विशेषकर छत्तीसगढ़ और झारसुगुड़ा के बीच मौसम संबंधी जानकारियों का आदान-प्रदान और समन्वय करने का निर्णय लिया गया. खनिज वस्तुओं, विशेषकर कोयला, फ्लाई ऐश और हल्की खनिज वस्तुओं के परिवहन में दोनों राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय पर जोर दिया गया है. दोनों जिलों के लिए समान विनियामक मानकों पर जोर दिया गया. वाहनों की आवाजाही को संयुक्त रूप से नियंत्रित करने पर जोर दिया गया तथा चालकों, वाहन मालिकों, विभिन्न वाहन मालिक संघों, परिवहन संगठनों तथा आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की गयी.

प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया

बैठक में परिवहन कंपनियों तथा खदान मालिकों ने ड्राइवरों एवं सहायकों के लिए स्ट्रोक के लक्षणों की स्थिति में प्राथमिक उपचार प्रदान करने के संबंध में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया. अंतरराज्यीय वाहन चालकों को सलाह दी गयी कि वे यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लें, शराब के सेवन से बचें तथा नियमित रूप से आराम करें. राष्ट्रीय राजमार्ग-49 के दोनों ओर पर्याप्त संख्या में कल्वर्ट खोलने के लिए बेलापहाड़, ब्रजराजनगर नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारियों तथा एमसीएल और एनटीपीसी लारा अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं. इसी तरह, आपूर्ति अधिकारी को प्रत्येक पेट्रोल पंप पर समुचित पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गयी है. बैठक में अप्रैल और मई माह में सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच गैर-वातानुकूलित वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया.

खदानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लोडिंग-अनलोडिंग बंद रखने का निर्देश

इस दौरान एमसीएल, लारा व अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लोडिंग-अनलोडिंग बंद रखने का निर्देश दिया गया. पार्किंग स्थलों में अस्थायी विश्राम गृहों का निर्माण करने, उनमें पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, वातानुकूलित कमरे और अस्थायी कैंटीन उपलब्ध कराने तथा जहां आवश्यक हो, वहां स्प्रिंकलर से पानी के छिड़काव की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है. इसी प्रकार, दोनों जिलों के खनन एवं औद्योगिक संघों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर एंबुलेस तैनात रखने का निर्णय लिया गया है. बैठक में वाहन बीमा को चालकों के जीवन बीमा से जोड़ने की संभावना का अध्ययन करने के लिए दोनों राज्यों के परिवहन आयुक्तों से सलाह लेने पर चर्चा की गयी. गोविंदपुर टोल प्लाजा पर हाइड्रेशन कियोस्क खोलने तथा दो मोबाइल वाटर कियोस्क की व्यवस्था करने के लिए एमसीएल और एनटीपीसी लारा का सहयोग मांगा गया है. अंत में झारसुगुड़ा एसपी स्मित पी परमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया.

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