Rourkela News : किशोरी से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 18 Mar 2025 10:26 PM (IST)
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Rourkela News : किशोरी से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

यह मामला राउरकेला फास्ट ट्रैक (पॉक्सो) कोर्ट में विचाराधीन था. इसमें 26 गवाह तथा 31 दस्तावेज के आधार पर सजा सुनायी गयी.

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Rourkela News : राउरकेला फास्ट ट्रैक (पोक्सो) कोर्ट के न्यायाधीश पी सूर्या राव ने मंगलवार को किशाेरी से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है. जानकारी के अनुसार ब्राह्मणी तरंग थाना अंचल में वर्ष 2017 में एक किशोरी से दुष्कर्म के बाद आरोपी विदु महाली ने हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया था. यह मामला राउरकेला फास्ट ट्रैक (पोक्सो) कोर्ट में विचाराधीन था. मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देने के साथ सजा सुनायी. जिसमें 26 गवाह तथा 31 दस्तावेज के आधार पर सजा सुनायी गयी. धारा 376 में दोषी को दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न देने से एक साल की अतिरिक्त सजा, धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने से एक साल की अतिरिक्त सजा तथा पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है. इसमें भी जुर्माना न देने से एक वर्ष के अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है. इस मामले की सरकार की ओर से पैरवी फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट के विशेष सरकारी वकील सुदाम दाश ने की.

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