Sambalpur News : 89 लाख रुपये का बिल भुगतान नहीं होने पर आरएंडबी विभाग के कार्यालय की संपत्ति कुर्क

Published by : SUNIL KUMAR JSR Updated At : 14 May 2025 11:23 PM

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ठेकेदार की याचिका के बाद सिविल कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया

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-ठेकेदार की याचिका के बाद सिविल कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया

Sambalpur News :

अदालत के आदेश पर बुधवार को सड़क एवं भवन विभाग उत्तरी डिवीजन, संबलपुर के मुख्य निर्माण अभियंता के कार्यालय की अचल संपत्ति बुधवार को कुर्क कर ली गयी. सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई एक ठेकेदार को 2011-12 में निर्माण कार्य पूरा करने के बावजूद 89,05,249 रुपये का भुगतान नहीं किये जाने के बाद की गयी है. सिविल कोर्ट ने ठेकेदार की याचिका के बाद कुर्की का आदेश दिया, जिसने अपने लंबित बकाये की वसूली के लिए बार-बार प्रयास किया, लेकिन असफल रहने के बाद न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया.सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आदेश के अनुसार, एक दशक पहले किये गये दो कार्यों के लिए मूल राशि ब्याज सहित चुकाई जायेगी. कुर्की की प्रक्रिया कोर्ट स्टाफ और ठेकेदार की मौजूदगी में की गयी.

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