दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की सजा

Updated at : 08 May 2017 9:39 AM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की सजा

झुंपुरा थाना की है घटना दुष्कर्मी की मदद करने पर एक आरोपी को तीन साल की कैद चंपुआ कोर्ट ने सुनायी सजा जैंतगढ़ : चंपुआ कोर्ट के असिस्टेंट सेशन जज ने दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को सात साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. घटना […]

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झुंपुरा थाना की है घटना
दुष्कर्मी की मदद करने पर एक आरोपी को तीन साल की कैद
चंपुआ कोर्ट ने सुनायी सजा
जैंतगढ़ : चंपुआ कोर्ट के असिस्टेंट सेशन जज ने दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को सात साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. घटना 7 अक्तूबर 2010 को झुंपुरा थाना अंतर्गत चिंगडीपोसी गांव की है.
गांव की एक युवती नलकूप में पानी भरने जा रही थी. तभी चंपुआ थाना के अम्लानीगोड़ा गांव निवासी चतुर्भुज महंती का पुत्र तीर्थ महंती व हरिहर महंती का पुत्र चंद्र मोहन महंती ने युवती को बाइक में बैठाकर जंगल ले गये. जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. इस संबंध में युवती के पिता ने झुंपुरा थाने में एक मामला दर्ज कराया था.
झुंपुरा थाना पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान कर दी थी. मामले की सुनवाई कर 13 गवाहों के बयान पर गौर करते हुए असिस्टेंट सेशन जज रंजू लता लेंका ने दुष्कर्म के मुख्य आरोपी तीर्थ महंती को सात साल सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. वही चंद्र मोहन महंती को दुष्कर्म मामले में सहयोग करने का दोषी पाते हुए तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये का
जुर्माना लगाया है.
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