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अनुसूचित क्षेत्रों में स्वच्छ प्रशासन का अभाव: मारंग

पिल्लई हॉल में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि पर कार्यशाला चाईबासा : झारखंड राज्य संविधान के 5वीं अनुसूची वाला राज्य है. जिसमें टीएसी, सीएनटी व पेशा कानून लागू है. लेकिन राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में संवैधानिक उल्लंघन कर रही है. जिस कारण अनुसूचित क्षेत्रों में स्वच्छ प्रशासन एवं शांति का घोर अभाव है. […]

पिल्लई हॉल में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि पर कार्यशाला

चाईबासा : झारखंड राज्य संविधान के 5वीं अनुसूची वाला राज्य है. जिसमें टीएसी, सीएनटी व पेशा कानून लागू है. लेकिन राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में संवैधानिक उल्लंघन कर रही है. जिस कारण अनुसूचित क्षेत्रों में स्वच्छ प्रशासन एवं शांति का घोर अभाव है. क्षेत्र में भ्रष्टाचार, पलायन, भुखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, घोटाला और नक्सली जैसी समस्या बढ़ी है. यह बात दिशुम स्वराज मंच के संयोजक मरांग गोवा हो ने सोमवार को पिल्लई हॉल में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यशाला में कही. मौके पर जयपाल सिंह मुंडा की तसवीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गयी.
सुरेश चंद्र जेराई ने कहा कि आदिवासियों की पहचान, संस्कृति व अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लग चुका है. ज्वाला कोड़ा ने कहा कि स्वशासी जिला परिषद और विशेष ग्राम सभा द्वारा पी-पेशा 1996 के सभी प्रावधानों का क्रियान्वयन करना है. इसी के तहत जल, जंगल, जमीन और स्थानीयता भी सुरक्षित रखे जायेंगे. उन्होंने कहा कि ग्राम सभा का गठन जरूरी है. मौके पर मधुसूदन हेस्सा, गुरुचरण हेस्सा, गोपाल लागुरी, अजीत बिरूवा व अन्य मौजूद थे.

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