दुष्कर्म के मामले में महिला को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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दिल्ली हाईकोर्ट, साभार https://www.delhihighcourt.nic.in/web/node/67

Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को धोखा देकर नजफगढ़ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना में एक महिला को ही दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है.

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Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में एक महिला को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस महिला को दुष्कर्म के मामले में अपने नाबालिग भाई की मदद करने के जुर्म में यह सजा सुनाई गई है. जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी महिला ने पीड़िता का भरोसा तोड़ा और उसे बरगलाकर अपने साथ ले गई, जहां उसके साथ अपराध हुआ. पीआई न्यूज के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा कि दोषी महिला न केवल दुष्कर्म के दौरान मौजूद थी, बल्कि उसने पीड़िता को अपराध का खुलासा न करने की धमकी भी दी थी.

महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर रची साजिश

न्यूज एजेंसी के अनुसार महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर साजिश रची थी. उसने पीड़िता को रोजगार का लालच दिया और अपने साथ नजफगढ़ लेकर गई, जहां एक सुनसान जगह पर उसके भाई ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.पुलिस रिकाॅर्ड के अनुसार यह महिला आपराधिक प्रवृत्ति की है और उसपर हत्या का एक मामला भी दर्ज है.

10 साल के कठोर कारावास की हुई सजा

दोषी महिला के आपराधिक रिकॉर्ड का संज्ञान लेते हुए,कोर्ट ने कहा कि यह मामला इस बात का संकेत देता है कि महिला की प्रवृत्ति बहुत घातक है और पिछली गलतियों से उसने कोई सबक नहीं लिया है. इसी वजह से महिला को 10 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई.

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रजनीश आनंद

लेखक के बारे में

By रजनीश आनंद

राजनीति,सामाजिक, इतिहास, खेल और महिला संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक. IM4Change, झारखंड सरकार तथा सेव द चिल्ड्रन के फेलो के रूप में कार्य किया है. पत्रकारिता के प्रति जुनून है. प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव.

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