छेड़खानी पर गांव को भाेज देने का दंड

Updated at : 10 Feb 2017 5:44 AM (IST)
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छेड़खानी पर गांव को भाेज देने का दंड

सारंडा. पंचायत ने सुनाया बेतुका फरमान मनोहरपुर : प्रखंड के सारंडा अंतर्गत लाइलोर गांव के गुटु टोला निवासी हरमुस होनहागा (28) को एक युवती से छेड़छाड़ी के आरोप में पंचायत ने दंड स्वरूप गांव के लोगों को भोज कराने का फरमना सुनाया है. घटना 23 जनवरी की है. जानकारी के अनुसार 23 जनवरी को लाइलोर […]

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सारंडा. पंचायत ने सुनाया बेतुका फरमान

मनोहरपुर : प्रखंड के सारंडा अंतर्गत लाइलोर गांव के गुटु टोला निवासी हरमुस होनहागा (28) को एक युवती से छेड़छाड़ी के आरोप में पंचायत ने दंड स्वरूप गांव के लोगों को भोज कराने का फरमना सुनाया है. घटना 23 जनवरी की है. जानकारी के अनुसार 23 जनवरी को लाइलोर के गुटुटोला में माघे मिलन समारोह का आयोजन किया गया था. इसी दौरान हरमुस होनहागा ने गांव ही एक युवती से छेड़छाड़ की. इसके बाद युवती ने मामले की जानकारी अपने परिजन को दी. परिजनों ने मामले को गांव के मुंडा व पंच के समीप रखा. इस पर गुरुवार को मुंडा गोमा मुंडा की अध्यक्षता में पंचायत बुलायी गयी. इस दौरान
पीड़िता की शिकायत पर पंच ने आरोपी युवक को सामाजिक दंड सुनाया.
इसके अनुसार आरोपी युवक को युवती व उसके परिजनों से माफी मांगने एवं गांव के लोगों को दंड स्वरूप भोजन कराना होगा. बैठक में पंचायत के उप मुखिया अभिराम किम्बो, डाकुवा मनोहर किम्बो, रामेश्वर किम्बो, जोनेश तिर्की, संजय किम्बो आदि ग्रामीण मौजूद थे.
घटना 23 जनवरी की
गांव में आयोजित माघे मिलन समारोह के दौरान आरोपी हरमुस होनहागा ने की थी युवती से छेड़खानी
परिजनों से शिकायत पर गांव में बैठी पंचायत
पंचायत ने आरोपी को पीड़िता व उसके परिजनों से माफी मांगने के साथ-साथ गांव को भोज देने का दंड सुनाया
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