हत्यारोपी को 10 साल की सश्रम कारावास
Updated at : 09 Dec 2016 5:34 AM (IST)
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चाईबासा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के आरोपी चरण सिरका को दोषी करार देते हुए दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इस संबंध में 23 मार्च 2014 को मृतक सिकेया केराई के बेटा मथुरा केराई के बयान पर जेटेया थाना में मामला दर्ज किया गया […]
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चाईबासा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के आरोपी चरण सिरका को दोषी करार देते हुए दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इस संबंध में 23 मार्च 2014 को मृतक सिकेया केराई के बेटा मथुरा केराई के बयान पर जेटेया थाना में मामला दर्ज किया गया था. आरोपी चरण सिरका जेटेया के मुंडासाई का निवासी है.
दर्ज मामले में बताया है कि 22 मार्च की चरण सिरका के घर में मृतक सिकेया के साथ खाना-पीना किया. उसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया. इसके बाद चरण ने अपने घर से टांगी निकलकर सिकेया केराई पर प्रहार कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी मौत हो गयी.
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