दो मामलों में नक्सली गुड़िया की जमानत अर्जी खारिज

Updated at : 01 Dec 2016 5:32 AM (IST)
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दो मामलों में नक्सली गुड़िया की जमानत अर्जी खारिज

चाईबासा : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने अलग-अलग दो मामलों में आरोपी नक्सली विमल गुड़िया की जमानत अर्जी खारिज कर दी. 15 नवंबर 2009 में मनोहरपुर के दाउतुम्बा निवासी सीताराम गोप ने विस्फोट कर नवनिर्मित पंचायत भवन उड़ाने का मामला दर्ज कराया था. वहीं 27 सितंबर 2010 को […]

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चाईबासा : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने अलग-अलग दो मामलों में आरोपी नक्सली विमल गुड़िया की जमानत अर्जी खारिज कर दी. 15 नवंबर 2009 में मनोहरपुर के दाउतुम्बा निवासी सीताराम गोप ने विस्फोट कर नवनिर्मित पंचायत भवन उड़ाने का मामला दर्ज कराया था. वहीं 27 सितंबर 2010 को मनोहरपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी रंजीत मिंज ने अभियान के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने का मामला दर्ज कराया था.

सीताराम गोप ने दर्ज मामले में बताया कि डिम्बुली गांव के नीचे टोला में पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा था. 14 नंवबर की रात लगभग 10 बजे तीन बार विस्फोट की आवाज सुनी. दूसरे दिन सुबह वह पंचायत भवन की ओर गये, तो पंचायत भवन उड़ा दिया गया था. उन्होंने बताया कि नक्सलियों ने विस्फोट किया है. तत्कालिन थाना प्रभारी रंजीत मिंज ने बताया है कि सारंडा में नक्सलियों को खिलाफ 24 से 27 नंवबर तक अभियान चलाया जा रहा था. उसी दौरान नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की. इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की. पुलिस अनुसंधान में मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सोनपोखरी निवासी विमल गुड़िया का नाम आया था.

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