नोवामुंडी : लौह-अयस्क की ढुलाई में टेलर का इस्तेमाल बंद करने की दिशा में प्रशासन भी सोचने लगा है. ओड़िशा की तरह पश्चिम सिंहभूम में भी अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा सकती है. उपायुक्त अबुबक्कर सिद्दीख ने जिला परिवहन पदाधिकारी से इस मामले में कानूनी पहलुओं पर मंतव्य मांगा है.
डीटीओ को परिवहन नियमों के अनुसार टेलर से अयस्क की ढुलाई रोकी जा सकती है अथवा नहीं यह देखेंगे. इसके बाद वे अपनी रिपोर्ट प्रशासन को देंगे. वैसे ओड़िशा में इस नियम के लागू होने को देखते हुए यह माना जा रहा है कि झारखंड में भी इस नियम को लागू करने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी. डीटीओ के कानूनी मंतव्य के बाद उपायुक्त इस दिशा में कोई कदम उठा सकते है. बड़ाजामदा में अवैध रूप से अयस्क की ढुलाई का मामला उजागर होने के बाद झामुमो ने उपायुक्त को पत्र सौंपकर इस मामले में पहल करने का अनुरोध किया था.